नई दिल्ली: पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW) द्वारा आयोजित विशेष अभियान के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन वृद्धि और बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। इस अभियान में कई पेंशनभोगियों के मामलों को सुलझाया गया, जिनमें उन्हें OROP-2 के तहत पेंशन और एरियर नहीं मिला था।
OROP-2 में देरी का कारण
OROP के तहत हर 5 साल पर पेंशन में संशोधन होता है। 1 जुलाई 2014 से OROP लागू हुआ और दूसरा संशोधन 1 जुलाई 2019 से होना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसने के कारण भुगतान में देरी हुई। कोर्ट के फैसले के बाद PCDA ने 20 जनवरी 2023 को परिपत्र संख्या 666 जारी किया और OROP-2 का लाभ एरियर के साथ 1 जुलाई 2019 से देने का निर्देश दिया।
श्रीमती संतोष देवी का मामला
सेना से रिटायर स्वर्गीय श्री केशर सिंह की पत्नी, श्रीमती संतोष देवी को OROP-2 के तहत पेंशन और एरियर नहीं मिला। उन्होंने CPENGRAMS पोर्टल पर 18 अप्रैल 2024 को शिकायत दर्ज की। इसके बाद विशेष अभियान के तहत उनकी समस्या का समाधान हुआ और उन्हें 5 लाख 10 हजार रुपये का एरियर भुगतान किया गया।
सेना की ये कार्रवाई
सेना ने विशेष निगरानी करते हुए श्रीमती संतोष देवी का मामला सुलझाया और उन्हें OROP-2 के तहत पेंशन का संशोधन कर 5 लाख 10 हजार रुपये का एरियर भुगतान किया।
श्रीमती संतोष देवी ने इस विशेष अभियान की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि इस योजना से हजारों पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान हुआ है और यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस विशेष अभियान के माध्यम से कई पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली है, जिसमें OROP-2 के तहत पेंशन और एरियर का भुगतान किया गया है। यह कदम पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है।