EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत पीएफ में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक निवेश करने वाले सभी ईपीएफओ सदस्य पेंशन स्कीम (EPS) के अंतर्गत पेंशन के हकदार होते हैं। ईपीएफओ सदस्यों को रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि यदि कर्मचारी चाहे तो वह 58 की आयु से पहले भी Early Pension के लिए अप्लाई कर सकता है।
ऐसे में कई लोगों को अर्ली पेंशन क्या है? और इसके लिए किस उम्र पर क्लेम किया जा सकता है इसकी जानकारी नहीं होती। तो चलिए इस लेख के माध्यम से जानते हैं Early Pension क्लेम की आयु, क्लेम का तरीका आदि से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी।
किस आयु पर कर सकते हैं अर्ली पेंशन क्लेम
बता दें यदि कोई EPFO सदस्य 10 साल या इससे अधिक समय से पीएफ खाते में निवेश कर रहा है और उसकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच हैं तो ही वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है। 50 वर्ष से कम आयु पर पेंशन के लिए क्लेम नही किया जा सकता, लेकिन यदि सदस्य अपने अकाउंट में पैसे निकालना चाहते हैं तो उन्हें केवल ईपीएफ में जमा राशि ही दी जाएगी।
58 वर्ष की आयु के बाद आपको रिटायमेंट पर नियमित रूप से पेंशन मिलती है, हालांकि 50 से 58 वर्ष की आयु में आप अर्ली पेंशन के लिए कंपोजिट क्लेम फॉर्म और 10 डी का विकल्प चुन सकते हैं।
क्या होता है 10 वर्ष से कम योगदान करने पर
अगर आप अपने पीएफ अकाउंट में 10 वर्ष से कम योगदान करते हैं तो यह साफ है की इसपर आपको पेंशन का लाभ नही दिया जाता है। ऐसे में यदि आप भविष्य में अपनी नौकरी को आगे जारी नही रखना चाहते हैं तो आप पीएफ राशि के साथ पेंशन के राशि की भी निकासी कर सकते हैं। वहीं यदि आप कुछ समय के लिए नौकरी से ब्रेक लेते हैं या भविष्य में कही नई जगह नौकरी की सोच रहे हैं तो आप पेंशन स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं।
इससे आप जब भी कई दूसरी जगह नौकरी ज्वॉइन करते हैं तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी से जुड़वा सकते हैं या अपने पुराने UAN नंबर को नए अकाउंट में एड कर सकते हैं। इससे आपकी नौकरी को 10 साल पूरा होने में जितना समय बाकी रह गया है आप उसे पूरा कर सकते हैं और रिटायरमेंट होने पर पेंशन का लाभ उठा सकते हैं।
58 वर्ष से पहले कम मिलेगी पेंशन
यदि आपकी आयु 50 से 58 वर्ष के बीच हैं और आप रिटायर हो जाते हैं तो 58 वर्ष पूरे होने से जितना पहले आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको उतनी ही कम पेंशन का लाभ मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईपीएफओ के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है।
ऐसे में यदि आप 56 वर्ष की आयु में पेंशन लेते हैं तो आपको आपको बेसिक पेंशन राशि का 92% ही मिलता है, यानी दो साल पहले अप्लाई करने पर आपको मूल पेंशन राशि का 8% अमाउंट कम मिलता है। इसलिए अधिकतर ईपीएफओ सदस्य अर्ली पेंशन से बेहतर 58 वर्ष के बाद पेंशन प्राप्त करना बेहतर विकल्प मानते हैं।