PF Withdraw Rules: पीएफ भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है। यह एक बहुत ही लोकप्रिय स्कीम है। जो कर्मचारियों को भविष्य में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। रिटायरमेंट फंड तैयार करने के लिए एक बेहतर और सुरक्षित सरकारी स्कीम है। इसमें कर्मचारी और उसके नियोक्ता द्वारा प्रत्येक माह वित्तीय राशि जमा करनी होती है जो कि पीएफ अकाउंट में जमा होती है। इसमें आपको भविष्य में पैसे तो मिलेंगे ही साथ ही तगड़ा ब्याज भी प्रदान किया जाता है। अगर किसी कर्मचारी को पैसों की जरुरत होती है तो वह पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकता है।
कई बार किसी कारण हमें नौकरी बदलनी पड़ती है जिससे हमें हमारा जमा पीएफ भी निकालना होता है। आइए जानते हैं नौकरी बदलने पर पीएफ का सम्पूर्ण पैसा कैसे निकाला जाता है।
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ऐसे निकालें पूरा पैसा
अगर आप अपने पीएफ खाते से सम्पूर्ण पैसा निकालना चाहते हैं तो इसके लिए नीचे दी हुई प्रक्रिया को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करें।
- आपको सर्वप्रथम कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ऑफिसियल वेबसाइट http://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलकर आएगा
- होम पेज पर आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना है।
- पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के पश्चात आपको मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपनी केवाईसी की जांच करनी है।
- अब आपको ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको Form-31, 19&10C पर क्लिक कर लेना है।
- इसके बाद आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे। फुल ईपीएफ सेटेलमेंट अर्थात पूरा पैसा निकालने के लिए।
- अब आपको लोन एवं एडवांस के लिए ईपीएफ पार्ट विड्रोल तथा पेंशन के लिए पैसे निकालने का विकल्प नज़र आएगा।
- आपको इन ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन को चुन लेना है।
- यदि आप अपना पूरा पैसा नकालना चाहते हैं, तो आपको फुल ईपीएफ सेटलमेंट पर क्लिक करना है।
- अब आपको क्लेम फॉर्म भर देना है।
- कुछ ही दिनों के भीतर आपके बैंक अकाउंट में पीएफ का पूरा पैसा भेज दिया जाएगा।
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पीएफ खाते को कैसे करें मर्ज?
यदि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मौजूद पीएफ अकाउंट से अटैच है, तो इस स्थिति में आप अपनी पिछली कम्पनी के पीएफ अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे में आपको अपने पुराने पीएफ अकाउंट को नए पीएफ अकाउंट के साथ मर्ज करना है।
- इसके लिए आपको सर्वप्रथम ईपीएफओ की ऑफिसियल वेबसाइट http://www.epfindia.gov.in पर विजिट करना है।
- होम पेज पर सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है।
- इसके पश्चात आपको फॉर एम्प्लाइज पर क्लिक कर लेना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुलकर आएगा इसमें आपको One Employee-One EPF Account के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको अपना UAN नंबर, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना है।
- लॉगिन होने के बाद आपके पुराने पीएफ खाते की जानकारी खुलकर आ जाएगी।
- यहाँ पर आपको अपना ईपीएफ अकाउंट नंबर दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा।
- आपको मौजूद कंपनी द्वारा इसे अप्रूव किया जाएगा।
- अब EPFO आपके पुराने अकाउंट को नए अकाउंट में मर्ज कर देगा।