
PF अकाउंट यानी Provident Fund खाता नौकरीपेशा व्यक्तियों की सबसे अहम बचत होती है, जिसे रिटायरमेंट या किसी विशेष स्थिति में सहारा माना जाता है। कई बार जब यह खाता फुल हो जाता है यानी जमा राशि अपनी सीमा तक पहुंच जाती है या लंबे समय तक योगदान न हो, तब यह सवाल उठता है कि क्या आप इस खाते से अपना 100% पैसा निकाल सकते हैं। EPFO यानी Employees’ Provident Fund Organisation ने PF Withdrawal से जुड़े नियम तय कर रखे हैं, जिन्हें जानना हर कर्मचारी के लिए जरूरी है।
PF की पूरी राशि निकालने की स्थिति कब बनती है?
EPF खाताधारक अपनी पूरी जमा राशि केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निकाल सकते हैं। पहली स्थिति होती है रिटायरमेंट यानी 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद, जहां व्यक्ति सेवा से निवृत्त हो जाता है और अपनी जमा पूंजी की जरूरत पड़ती है। इस स्थिति में आप अपना पूरा PF, पेंशन योगदान और ब्याज सहित निकाल सकते हैं।
दूसरी स्थिति बेरोजगारी की होती है। यदि आपने नौकरी छोड़ दी है या इस्तीफा देने के बाद लगातार 2 महीने तक किसी नई कंपनी में योगदान नहीं किया है, तो EPFO आपको 100% राशि निकालने की अनुमति देता है। इस समय पर कोई नया योगदान न होने की शर्त अनिवार्य होती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप अभी भी किसी कंपनी में कार्यरत हैं, तो आप अपना पूरा PF नहीं निकाल सकते — केवल आंशिक निकासी या एडवांस PF विकल्प ही उपलब्ध रहता है।
PF राशि निकालने की प्रक्रिया क्या है?
EPFO ने PF Withdrawal की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है। अब आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि UAN पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपका Universal Account Number (UAN) एक्टिव हो और उसमें KYC यानी Know Your Customer जानकारी जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता अपडेट हों।
ऑनलाइन आवेदन करते समय EPFO के ‘Claim Form’ सेक्शन में जाकर आप अपने PF के प्रकार — पूरा, आंशिक या पेंशन निकासी — को चुन सकते हैं। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, यदि सभी दस्तावेज और जानकारियां सही हों, तो राशि कुछ ही दिनों में आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
PF निकासी पर टैक्स लागू होता है या नहीं?
PF अकाउंट से राशि निकालते समय टैक्स नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। यदि आपने पांच वर्षों से कम समय तक सेवा की है और PF से ₹50,000 या उससे अधिक की राशि निकालते हैं, तो यह राशि कर के अंतर्गत आ सकती है। इस स्थिति में यदि आपने पैन नंबर अपडेट किया है, तो 10% TDS यानी Tax Deducted at Source काटा जाएगा। यदि पैन उपलब्ध नहीं है, तो TDS की दर बढ़कर 30% हो जाती है।
इसके उलट, यदि आपकी सेवा अवधि 5 वर्ष या उससे अधिक की रही है, तो आप जो राशि निकालते हैं वह पूरी तरह टैक्स फ्री मानी जाती है। इस स्थिति में PF निकासी पर कोई TDS नहीं कटता और आप पूरी राशि प्राप्त कर सकते हैं। यह नियम हर उस कर्मचारी के लिए राहत देने वाला है, जो लंबे समय से किसी संस्था से जुड़ा हुआ है और PF को अपने रिटायरमेंट फंड के रूप में देखता है।