EPFO अलर्ट! अब ₹5 लाख तक PF निकालने पर नहीं होगी मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत – जानिए नया नियम

EPFO ने PF निकासी को किया और आसान, अब ₹5 लाख तक मिलेगा पैसा सीधे अकाउंट में – जानिए कैसे पूरी होगी प्रक्रिया बिना किसी मैनुअल हस्तक्षेप के!

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Written by Rohit Kumar

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EPFO अलर्ट! अब ₹5 लाख तक PF निकालने पर नहीं होगी मैनुअल वेरिफिकेशन की जरूरत – जानिए नया नियम

EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने PF निकासी प्रक्रिया को और अधिक सरल और डिजिटल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब PF सदस्य ₹5 लाख तक की राशि ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली के अंतर्गत बिना किसी मैनुअल वेरिफिकेशन के निकाल सकेंगे। यह बदलाव न केवल कर्मचारियों के लिए राहतकारी है, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में EPFO की प्रतिबद्धता का भी परिचायक है।

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₹1 लाख से ₹5 लाख तक बढ़ाई गई ऑटो-सेटलमेंट लिमिट

अब तक EPFO की ऑटो-सेटलमेंट सीमा ₹1 लाख थी, जिसके ऊपर की निकासी के लिए मैनुअल वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती थी। लेकिन मार्च 2025 में EPFO की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की कार्यकारी समिति ने इस सीमा को ₹5 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया। इस प्रस्ताव को मई 2025 में CBT की अंतिम बैठक में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि पात्र सदस्य कम समय में अपनी PF राशि का उपयोग कर सकें, खासकर आपातकालीन स्थितियों में।

ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली: तेजी से क्लेम सेटलमेंट की नई राह

EPFO की ऑटो-सेटलमेंट प्रणाली डिजिटल आधार पर कार्य करती है, जिसमें पात्र दावों को 3 कार्यदिवसों के भीतर प्रोसेस किया जाता है। इस प्रणाली की मदद से अब ₹5 लाख तक की निकासी बिना किसी हस्तलिखित प्रमाण या मैनुअल निरीक्षण के संभव हो सकेगी। इससे जहां प्रक्रिया तेज होगी, वहीं भ्रष्टाचार और त्रुटियों की संभावना भी कम हो जाएगी।

डिजिटल इंडिया की ओर एक और मजबूत कदम

इस नई व्यवस्था के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी भविष्य निधि जैसी महत्वपूर्ण सेवा पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी हो। EPFO का यह बदलाव “डिजिटल इंडिया” और “ई-गवर्नेंस” को मजबूती देता है। UAN (Universal Account Number) से जुड़े आधार, बैंक खाता और पैन डिटेल्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के आधार पर ही क्लेम की प्रोसेसिंग होगी, जिससे प्रक्रिया को मैनुअल हस्तक्षेप से मुक्त किया गया है।

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कौन उठा सकता है इस सुविधा का लाभ

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए PF सदस्य का KYC पूरा होना अनिवार्य है, जिसमें आधार, पैन और बैंक विवरण UAN से जुड़ा और प्रमाणित होना चाहिए। साथ ही सदस्य का UAN एक्टिव और अपडेटेड होना चाहिए। निकासी उन्हीं कारणों के अंतर्गत मान्य होगी, जिन्हें EPFO ने पहले से स्वीकृत किया है, जैसे चिकित्सा खर्च, उच्च शिक्षा, विवाह, आवास खरीदना आदि।

ऑनलाइन क्लेम प्रक्रिया बनी और भी आसान

PF क्लेम के लिए सदस्य को EPFO पोर्टल पर जाकर अपने UAN से लॉगिन करना होता है। ‘क्लेम फॉर्म 31’ को भरते समय निकासी का कारण और राशि दर्ज करनी होती है। ₹5 लाख तक की राशि की मांग पर अब किसी दफ्तर में जाकर दस्तावेज दिखाने या अधिकारी की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। सभी वेरिफिकेशन डिजिटल मोड पर स्वतः हो जाएंगे, जिससे क्लेम की स्थिति भी रियल टाइम में ट्रैक की जा सकती है।

वित्तीय आपातकाल में राहत का माध्यम

बेरोजगारी, बीमारी या पारिवारिक संकट जैसे समय में PF राशि सदस्य के लिए एक आपातकालीन फंड का काम करती है। ₹5 लाख तक की बिना मैनुअल वेरिफिकेशन निकासी की सुविधा से अब सदस्य को समय पर पैसा मिल सकेगा, जिससे कई गंभीर स्थितियों में मदद मिल सकती है। यह व्यवस्था न केवल तकनीकी विकास का उदाहरण है बल्कि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक दूरदर्शी कदम भी है।

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