
सरकारी नौकरी में मिलने वाले फायदों में Leave Travel Concession यानी LTC एक ऐसा लाभ है, जो न सिर्फ आपको आराम देता है, बल्कि देश की खूबसूरती देखने का अवसर भी मुफ्त में देता है। LTC के जरिए केंद्र सरकार के कर्मचारी हर चार साल में एक बार पूरे भारत में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं, और यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति उन्हें सरकार से मिलती है। इसके साथ ही हर दो साल में होम टाउन यात्रा का लाभ भी मिलता है। पर सवाल यह है कि इस योजना का पूरा फायदा कैसे उठाया जाए? आइए, विस्तार से समझते हैं।
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कौन ले सकता है LTC का लाभ?
LTC का लाभ केंद्र सरकार के वे कर्मचारी ले सकते हैं, जिन्होंने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। इस योजना के तहत सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, बल्कि उनके आश्रित परिवारजन भी आते हैं। इनमें जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता शामिल हैं, बशर्ते वे कर्मचारी पर आश्रित हों। इसका मतलब यह है कि LTC सिर्फ अकेले घूमने का नहीं, परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का भी एक शानदार मौका बन सकता है।
यात्रा विकल्प: दो साल में होम टाउन, चार साल में ऑल इंडिया
LTC के तहत दो तरह की यात्राओं का प्रावधान है। पहला है होम टाउन यात्रा, जो हर दो साल में एक बार ली जा सकती है, और दूसरा है ऑल इंडिया टूर, जिसे हर चार साल में एक बार क्लेम किया जा सकता है। LTC की ये दोनों सुविधाएं एक निर्धारित ब्लॉक पीरियड के भीतर आती हैं। आमतौर पर यह ब्लॉक चार साल का होता है, जिसमें एक बार होम टाउन और एक बार भारत भ्रमण किया जा सकता है। यहीं पर रणनीति की जरूरत होती है, ताकि आप इस योजना का अधिकतम लाभ ले सकें।
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कौन-कौन से ट्रैवल मोड होते हैं एलिजिबल?
LTC के अंतर्गत यात्रा के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमों से यात्रा करना जरूरी होता है। इसमें रेल, बस और हवाई यात्रा शामिल हैं। विशेष क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान व निकोबार जैसे स्थानों की यात्रा के लिए सरकार अतिरिक्त रियायतें देती है, जिसमें नॉन-एयर एंटाइटल्ड कर्मचारी भी इकोनॉमी क्लास से हवाई यात्रा कर सकते हैं। यही नहीं, अब वंदे भारत और तेजस जैसी ट्रेनों से यात्रा भी LTC के तहत अनुमन्य है, जिससे ट्रैवल अनुभव बेहतर होता है।
क्लेम प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज
LTC का लाभ उठाने के लिए यात्रा से पहले अनुमति लेना आवश्यक होता है। कर्मचारी को अपने कार्यालय को यात्रा की योजना और गंतव्य की सूचना देनी होती है। यात्रा पूर्ण होने के बाद टिकट, बोर्डिंग पास और यात्रा से जुड़ें सभी दस्तावेजों को संलग्न कर क्लेम फॉर्म भरना होता है, यह क्लेम एक निश्चित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करना होता है, नहीं तो आपका क्लेम अस्वीकृत हो सकता है। इसलिए क्लेम प्रक्रिया को हल्के में न लें, बल्कि पहले से सभी डॉक्युमेंटेशन तैयार रखें।
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