
OROP Arrears Status Check उन सभी पूर्व सैनिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है, जो लंबे समय से अपने बकाया पेमेंट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली बकाया राशि को लेकर हाल ही में सरकार द्वारा की गई घोषणाओं और किश्तों में वितरण ने इस प्रक्रिया को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। सही जानकारी और प्रक्रिया को जानकर आप मिनटों में अपने arrears की स्थिति चेक कर सकते हैं।
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SPARSH पोर्टल: सबसे सरल और आधिकारिक माध्यम
रक्षा पेंशनर्स के लिए SPARSH (System for Pension Administration Raksha) पोर्टल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो पेंशन और संबंधित सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस पोर्टल पर जाकर कोई भी पेंशनभोगी अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपने OROP arrears की जानकारी पा सकता है। लॉगिन करने के लिए PPO नंबर और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। यदि पासवर्ड भूल गए हों तो “Forgot Password” का विकल्प उपलब्ध है।
OROP की बकाया किश्तों की स्थिति
सरकार ने OROP के तहत arrears को चार अर्धवार्षिक किस्तों में बांटने का निर्णय लिया है। हालांकि, कुछ विशिष्ट श्रेणियों जैसे परिवार पेंशनर्स और वीरता पुरस्कार विजेताओं को यह राशि एकमुश्त दी गई है। यह भुगतान सीधे पेंशनरों के बैंक खातों में किया गया है, और इसकी स्थिति SPARSH पोर्टल पर लॉगिन करके देखी जा सकती है।
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Track Status और Grievance सेक्शन का इस्तेमाल कैसे करें
SPARSH पोर्टल पर लॉगिन के बाद “Track Status” सेक्शन आपको यह जानने में मदद करता है कि आपका भुगतान किस स्थिति में है – Pending, Processed या Credited। वहीं, “Grievance” सेक्शन के माध्यम से आप अपनी किसी भी समस्या को दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को भी ट्रैक कर सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और समयबद्ध होती है।
तकनीकी समस्या या सहायता की आवश्यकता होने पर क्या करें
यदि SPARSH पोर्टल पर लॉगिन करने में कोई समस्या आ रही हो या बकाया भुगतान संबंधित जानकारी न मिल रही हो, तो आप SPARSH की हेल्पलाइन 1800-180-5325 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पोर्टल पर “Help” सेक्शन में जाकर विस्तृत जानकारी और यूज़र गाइड भी देखी जा सकती है।
बकाया राशि की गणना का आधार क्या है?
OROP के तहत arrears की गणना revised pension rates के आधार पर की जाती है, जो पिछली OROP समीक्षा के अनुसार निर्धारित होती है। यह गणना सेवा की अवधि, रैंक और रिटायरमेंट की तिथि पर निर्भर करती है। हर पेंशनभोगी को अलग-अलग राशि प्राप्त होती है, जो उसके व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड और पात्रता के अनुसार तय होती है।
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