
EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना यानी Employees’ Pension Scheme (EPS-95) एक बेहद अहम सामाजिक सुरक्षा प्रावधान है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा देता है। इस स्कीम के अंतर्गत एक निश्चित सेवा अवधि के बाद कर्मचारियों को मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत संचालित होती है और इसका लाभ लेने के लिए कुछ विशेष पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं।
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कौन कर सकता है EPFO पेंशन योजना का लाभ?
Employees’ Pension Scheme का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि व्यक्ति EPFO का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए लागू होती है, जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जिनका मासिक वेतन EPFO के अंतर्गत PF कटौती के लिए निर्धारित सीमा के भीतर आता है। EPS का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 वर्षों की निरंतर सेवा होनी चाहिए। यदि कोई कर्मचारी यह सेवा अवधि पूरी कर लेता है, तो वह 58 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन के लिए पात्र हो जाता है।
पेंशन की आयु सीमा और इसके विकल्प
EPFO की EPS योजना के तहत नियमित मासिक पेंशन प्राप्त करने की न्यूनतम आयु 58 वर्ष तय की गई है। हालांकि, जो सदस्य 50 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, वे “घटी हुई पेंशन” का विकल्प भी चुन सकते हैं। इस स्थिति में पेंशन की राशि में हर वर्ष के लिए 4% की कटौती की जाती है। इसके विपरीत, यदि कोई सदस्य पेंशन को 60 वर्ष तक स्थगित करता है, तो उसे हर अतिरिक्त वर्ष के लिए 4% की अतिरिक्त पेंशन राशि मिलती है।
पेंशन की गणना का तरीका
EPFO पेंशन की गणना एक विशेष फॉर्मूले के आधार पर की जाती है, जो पेंशन योग्य वेतन और सेवा अवधि पर निर्भर करता है। फार्मूला है:
मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा) / 70
पेंशन योग्य वेतन का अर्थ है, सेवा के अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन, जिसकी सीमा अधिकतम ₹15,000 प्रति माह तक रखी गई है। वहीं, पेंशन योग्य सेवा में कर्मचारी द्वारा EPFO के साथ बिताई गई कुल अवधि को शामिल किया जाता है।
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EPS योजना के तहत मिलने वाले पेंशन के प्रकार
इस योजना में केवल सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन ही शामिल नहीं होती, बल्कि कुछ विशेष परिस्थितियों में भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो वह बिना किसी न्यूनतम सेवा अवधि के भी पेंशन का हकदार होता है। इसी प्रकार, कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को विधवा पेंशन, बच्चों को बाल पेंशन और यदि पत्नी नहीं है तो अनाथ पेंशन प्रदान की जाती है।
पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज और फॉर्म
EPFO की पेंशन सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज और फॉर्म भरना अनिवार्य होता है। पेंशन शुरू कराने के लिए फॉर्म 10D भरना होता है, जबकि यदि सदस्य ने 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है और राशि निकालना चाहता है तो फॉर्म 10C का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा, पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर में जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करना अनिवार्य होता है।
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