
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर दी है। अब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को सक्रिय करने और बैंक खातों को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ा दी गई है। पहले यह डेडलाइन 15 फरवरी 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 मार्च 2025 कर दिया गया है। इससे लाखों कर्मचारियों को अपने प्रोविडेंट फंड (PF) और पेंशन लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी।
इसके अलावा, EPFO ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारियों के लिए भी राहत दी है। 3.1 लाख से अधिक लंबित आवेदनों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए नियोक्ताओं (Employers) को 31 जनवरी 2025 तक वेतन विवरण और अन्य दस्तावेज अपलोड करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी जो हायर पेंशन (Higher Pension) का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे थे।
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समयसीमा विस्तार से कैसे मिलेगा फायदा?
इस समयसीमा विस्तार का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपना UAN सक्रिय (Activate) नहीं किया है या बैंक खाता आधार से लिंक नहीं किया है, वे अब इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। EPFO के नए दिशा-निर्देशों के तहत, अगर ये प्रक्रियाएं तय समयसीमा में पूरी नहीं की जातीं, तो PF और पेंशन ट्रांजेक्शन (Pension Transaction) में समस्या आ सकती थी।
EPFO का यह कदम सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) नीति के तहत लिया गया है, जिससे कर्मचारियों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाया जा सके। अब इस नई समयसीमा से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी कर्मचारी PF निकासी या पेंशन ट्रांजेक्शन में अड़चनों का सामना न करे।
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नियोक्ताओं को भी मिली राहत
EPFO के इस नए फैसले से नियोक्ताओं (Employers) को भी राहत मिलेगी, जिन्हें हायर पेंशन स्कीम के तहत वेतन संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। इससे 3.1 लाख लंबित आवेदनों को सही तरीके से प्रोसेस करने में मदद मिलेगी और कर्मचारी बिना किसी रुकावट के अपने पेंशन लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
EPFO के अनुसार, यह एक्सटेंशन नियोक्ताओं और कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है। पहले कई मामलों में देरी के कारण कर्मचारी अपने लाभों से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब इस बदलाव से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी।
EPFO से जुड़ी ज़रूरी बातें और नए अपडेट
- UAN और आधार लिंकिंग – अगर कोई कर्मचारी अपना PF बिना किसी दिक्कत के निकालना चाहता है, तो उसे UAN को आधार से जोड़ना अनिवार्य होगा। अब इस प्रक्रिया के लिए 15 मार्च 2025 तक का समय मिल गया है।
- हायर पेंशन स्कीम – EPFO ने उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी राहत दी है और नियोक्ताओं को 31 जनवरी 2025 तक वेतन विवरण अपलोड करने की समयसीमा बढ़ा दी है।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन – अब सभी कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अनिवार्य किया गया है, जिससे सभी ट्रांजेक्शन पेपरलेस (Paperless) और तेज़ होंगे।
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