EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) पंजीकृत कंपनियों में कर्मचारियों के भविष्य को बेहतर एवं सुरक्षित रखने के लिए उन्हें EPF प्रदान किया जाता है। EPF में कर्मचारी के वेतन में से एक हिस्सा जमा होता है, एवं उतना ही हिस्सा Employer द्वारा भी जमा किया जाता है। प्राइवेट कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पीएफ एक महत्वपूर्ण योजना है।
क्या पीएफ डबल मिलता है (Is PF double available?) यह सवाल कर्मचारियों के मन में बहुत बार आता है। इस आर्टिकल के माध्यम से आप पीएफ डबल होने से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पीएफ किन परिस्थितियों में डबल हो सकता है, इससे संबंधित सभी शर्ते आप जान सकते हैं।
इस लेख में देखें:
पीएफ अकाउंट में कितना पैसा जमा होता है?
क्या पीएफ डबल मिलता है इस सवाल का जवाब जाने से पूर्व आपको PF अकाउंट में जमा होने वाले पैसे की जानकारी का होना आवश्यक है, जिस से आप जान सकते हैं कि आपके वेतन में से कितना भाग PF अकाउंट में जमा होता है, एवं कितना हिस्सा Employer द्वारा प्रदान किया जाता है:
Employees’ Contribution (कर्मचारी अंशदान)– कर्मचारी के वेतन से प्रति माह 12% भाग PF अकाउंट में जमा किया जाता है, कर्मचारी के वेतन में उसके मूल वेतन (Basic Salery) एवं DA को ही सम्मिलित किया जाता है।
Employers Contribution (नियोक्ता/कंपनी अंशदान)– Employer द्वारा भी 12% राशि ही आपके PF अकाउंट में जमा की जाती है, Employer द्वारा जमा अंशदान निम्न दो भागों में आवंटित होता है:
- Employer द्वारा जमा किए गए 12% में से 8.33% भाग कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा होता है।
- कंपनी द्वारा जमा किए गए 12% में से शेष 3.67% PF अकाउंट में जमा होते हैं।
कर्मचारी तथा Employer द्वारा जमा होने वाले कुल 24% में से 15.67% भाग (कर्मचारी का 12%+Employer का 3.67%) कर्मचारी के PF अकाउंट में जमा होता है, जबकि शेष 8.33% भाग कर्मचारी के पेंशन अकाउंट में जमा होता है।
नौकरी छोड़ने के बाद आपको कितना मिलता है?
यदि कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद छोड़ देता है तो इस स्थिति में कर्मचारी नौकरी से रिटायर्डमेंट के बाद मासिक पेंशन प्राप्त कर करने के पात्र बन जाते हैं, ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी अपने PF अकाउंट से withdrawal का आवेदन करते हैं तो वे सिर्फ PF अकाउंट में जमा होने वाला 15.67% निकाल सकते हैं।
पेंशन अकाउंट में जमा होने वाली राशि को वे इस स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में कर्मचारी को सवा गुना PF ही प्राप्त होता है। यदि कर्मचारी 10 साल नौकरी करने के बाद नौकरी छोड़े तो इस स्थिति में वह पीएफ डबल प्राप्त नहीं कर सकता है।
पीएफ डबल प्राप्त करें (Kya PF Double Milta Hai?)
यदि कोई कर्मचारी 10 साल से पहले ही नौकरी छोड़ दे तो वह निम्न विकल्पों की सहायता से पेंशन अकाउंट में जमा किया गया पैसा निकाल सकता है:
Withdrawal Benefits (निकासी लाभ)– यदि कर्मचारी PF अकाउंट एवं पेंशन अकाउंट दोनों में ही जमा पैसे को निकालना चाहते हैं तो वह इस विकल्प की सहायता से दोनों में जमा की गई राशि को निकाल सकते हैं। इस जमा राशि में कर्मचारी के द्वारा तथा Employer के द्वारा जमा अंशदान दोनों को ही पूरा निकाल जा सकता है। इस एकमात्र विकल्प की सहायता से कर्मचारी पीएफ डबल प्राप्त कर सकता है।
Scheme Certificate (योजना प्रमाण पत्र)– इस प्रमाण पत्र की सहायता से कर्मचारी अपने पेंशन अकाउंट में जमा की गई धनराशि को नई नौकरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस प्रमाण पत्र को पेंशन अकाउंट में जमा राशि के प्रमाण के रूप में बनाया जाता है, एवं इसे नई नौकरी में जॉइन करने पर जमा करना होता है। इस प्रमाण पत्र की सहायता से कर्मचारी के द्वारा पूर्व में की गई नौकरी से प्राप्त पेंशन राशि को नई नौकरी में प्राप्त होने वाली पेंशन में जोड़ा जा सकता है। जिस से कर्मचारी 10 साल नौकरी के पूरे होने के बाद रिटायर्डमेंट पर मासिक पेंशन प्राप्त करने का पात्र बन जाता है.
कर्मचारी निम्न शर्तों पर ही पीएफ डबल प्राप्त कर सकते हैं:
- कर्मचारी द्वारा नौकरी के 10 साल पूरे नहीं होने चाहिए।
- कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो।
- कर्मचारी को पूर्व Employer से किसी प्रकार का मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है।
- कर्मचारी द्वारा Withdrawal Benefit का विकल्प चुना गया हो।
नौकरी के दौरान, एडवांस PF कितना मिल सकता है?
एडवांस PF को निकालने के लिए EPFO द्वारा नियम एवं शर्तें जारी की गई है, कर्मचारी विशेष उद्देश्यों के लिए ही एडवांस PF को प्राप्त कर सकते हैं, प्रदान होने वाली राशि की दर एवं कर्मचारी द्वारा नौकरी किए गए वर्षों के आधार पर ही एडवांस PF निर्भर करता है:
एडवांस पीएफ निकालने का उद्देश्य | एडवांस PF निकालने की सीमा | नौकरी की समयावधि |
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घर बनाने हेतु जमीन/प्लॉट खरीदने के लिए | 24 महीने की Basic Salery +DA | 5 साल नौकरी करने के बाद |
मकान/फ्लैट खरीदने या निर्माण करने के लिए | 36 महीने का मूल वेतन+DA | 5 साल नौकरी करने के बाद |
घर का सुधार या विस्तार करने के लिए | 12 महीने की Basic Salery +DA | घर का निर्माण पूरा होने के 5 साल बाद |
घर का दोबारा सुधार या विस्तार करने के लिए (10 वर्षों के बाद) | 12 महीने का मूल वेतन+DA | पहले Renovation के 10 साल बाद |
होम लोन की किस्त का भुगतान करने के लिए | 36 महीने का मूल वेतन+DA | 10 साल नौकरी करने के बाद |
कर्मचारी या उसके बच्चों या भाई-बहन की शादी के लिए | PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सा | 7 साल नौकरी करने के बाद |
कर्मचारी के बच्चों की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी होने पर | PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सा | 7 साल नौकरी करने के बाद |
कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को मेडिकल इमरजंसी पड़ने की स्थिति में | 6 महीने की Basic Salery +DA | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं |
यदि कर्मचारी 2 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हो | कर्मचारी के हिस्से का PF खाते में ब्याज सहित जमा हिस्सा | अवधि सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं |
यदि कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज हो | PF अकाउंट में कर्मचारी के हिस्से का कुल ब्याज सहित 50% हिस्सा | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं |
यदि कंपनी 6 महीने तक बंद हो | Employer/कंपनी द्वारा PF अकाउंट में जमा की गई ब्याज सहित पूरी राशि | नौकरी की अवधि सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं |
विकलांग कर्मचारी का अपने लिए उपकरण खरीदने के लिए | 6 महीने का मूल वेतन+DA | समय सीमा से संबंधित कोई शर्त नहीं |
यदि कर्मचारी रिटायरमेंट से 1 साल पहले पीएफ निकालना चाहे | 6 महीने का मूल वेतन+DA | रिटायरमेंट से 1 साल पहले या 54 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद |
उपर्युक्त सारणी में लिखित उद्देश्यों पर ही कर्मचारी एडवांस पीएफ निकाल सकता है, इस PF में पेंशन अकाउंट में जमा की गई धनराशि को नहीं जोड़ा गया है। EPFO UAN पोर्टल पर कर्मचारी निकासी की प्रक्रिया कर सकते हैं।
इस लेख के माध्यम से आप पीएफ डबल से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। जिसके अनुसार अधिकांश परिस्थितियों में पीएफ को डबल नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक विकल्प Withdrawal Benefit (निकासी लाभ) पर ही कर्मचारी डबल पीएफ को कुछ शर्तों पर प्राप्त कर सकते हैं।
Mera p.f nhi niklrha hai pichle 6manth se paresan ho rha hu