EPS 95: बच्चों को 25 साल तक मिलेगी हर महीने पेंशन, जानें कैसे करें अप्लाई

ईपीएस-1995 योजना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित, एक प्रभावी पेंशन योजना है जो मृतक कर्मचारियों के परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न्यूनतम पेंशन, बाल पेंशन, और अपंग बच्चों के लिए आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं देती है।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

EPS 95: बच्चों को 25 साल तक मिलेगी हर महीने पेंशन, जानें कैसे करें अप्लाई

EPS 95: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-1995) एक अद्वितीय पेंशन योजना है, जो कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन परिस्थितियों में लाभकारी होती है जब किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत मृतक के परिवार को पेंशन और अन्य लाभ मिलते हैं, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति स्थिर रहती है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

ईपीएस-1995 योजना के मुख्य लाभ

EPS-1995 योजना के अंतर्गत यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 50% उनके विधवा या विधुर को मिलता है। साथ ही, न्यूनतम ₹1000 प्रति माह की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके अलावा, मृतक के बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक ‘बाल पेंशन’ दी जाती है। विशेष परिस्थिति में, जैसे किसी बच्चे के स्थायी अपंग होने पर, आजीवन पेंशन का प्रावधान है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

पति/पत्नी और बच्चों को पेंशन कैसे मिलती है?

यदि किसी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति/पत्नी और अधिकतम दो बच्चों को पेंशन मिलती है। यह पेंशन बच्चों को तब तक मिलती है जब तक वे 25 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते। यदि मृतक के तीन या अधिक बच्चे हैं, तो पहले बच्चे के 25 साल का होने पर, तीसरे बच्चे को पेंशन का लाभ मिलने लगता है। यह प्रक्रिया क्रमिक रूप से जारी रहती है।

बाल पेंशन का निर्धारण

बाल पेंशन की राशि मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी को मिलने वाली पेंशन का 25% होती है। उदाहरण के लिए, यदि विधवा पेंशन ₹1000 है, तो प्रत्येक बच्चे को ₹250 पेंशन दी जाएगी। अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से अक्षम है, तो उसे यह पेंशन आजीवन मिल सकती है।

EPFO/EPS नॉमिनेशन ऑनलाइन कैसे करें?

EPFO ने नॉमिनेशन प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बना दिया है।

  1. ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और ‘Services’ के अंतर्गत ‘For Employees’ विकल्प चुनें।
  2. ‘Member UAN/Online Service’ पर क्लिक करके लॉग इन करें।
  3. ‘Manage’ टैब में ‘E-nomination’ विकल्प चुनें।
  4. परिवार के डिटेल अपडेट करें और ‘Add Family Details’ पर क्लिक करें।
  5. ‘Nomination Details’ भरें और ‘Save EPF Nomination’ करें।
  6. आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से प्रक्रिया पूरी करें।

इस पूरी प्रक्रिया के बाद, आपका ई-नॉमिनेशन रजिस्टर हो जाएगा, और किसी अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। अधिक जानकारी के लिए आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या निकटतम ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें