CGHS कार्ड पर सरकार का नया आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

CGHS कार्ड को लेकर सरकार ने निर्देश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों की सैलरी से योगदान कटता है, उन्हें कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। विभागों को स्वचालित रूप से कार्ड जारी करने का आदेश दिया गया है। इसके अभाव में भी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। यह कदम प्रक्रिया को सरल और कर्मचारी हित में प्रभावशाली साबित होगा।

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Written by Rohit Kumar

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CGHS कार्ड पर सरकार का नया आदेश, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जानना जरूरी

CGHS कार्ड यानी Central Government Health Scheme कार्ड को लेकर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देगा। अब वे कर्मचारी, जिनकी सैलरी से नियमित रूप से CGHS योगदान कट रहा है, उन्हें CGHS कार्ड के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने यह व्यवस्था लागू कर दी है कि संबंधित विभाग स्वयं ऐसे कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी लाभार्थी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। यह कदम न केवल सुविधा को आसान बनाता है, बल्कि कर्मचारियों के अधिकार को भी मजबूत करता है।

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CGHS योगदान कटते ही मिलेगा स्वास्थ्य लाभ

सरकार का यह नया निर्देश उन सभी कर्मचारियों पर लागू होता है जिनका CGHS योगदान हर महीने वेतन से कट रहा है। पहले कर्मचारियों को कार्ड के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था, लेकिन अब यह जिम्मेदारी विभागों की होगी। यानी यदि आपकी सैलरी से कटौती हो रही है, तो आपका स्वास्थ्य सुरक्षा का अधिकार स्वतः सक्रिय हो गया है। आपको सिर्फ अपने विभाग से यह सुनिश्चित करवाना है कि CGHS कार्ड जारी कर दिया गया है।

विभागों को मिली जिम्मेदारी

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि CGHS कार्ड की प्रक्रिया को कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं माना जाएगा। इसके बजाय, संबंधित प्रशासनिक विभाग को यह देखना होगा कि जिसके वेतन से कटौती हो रही है, उसे कार्ड भी समय पर जारी किया जाए। यदि कोई कर्मचारी बार-बार सूचना देने के बावजूद आवेदन नहीं करता, तब भी विभाग को उसकी जानकारी रिकॉर्ड में दर्ज करनी होगी और स्थिति से उच्च अधिकारियों को अवगत कराना होगा। यह प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही का एक अहम कदम है।

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CGHS कार्ड न होने पर भी मिलेगा इलाज

एक बहुत ही राहत देने वाली बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी का CGHS कार्ड नहीं बना है, लेकिन उसका मासिक योगदान कट रहा है, तो भी उसे स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। अस्पताल या CGHS वेलनेस सेंटर में जाकर वह सेवाओं का लाभ उठा सकता है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कार्ड न होने की स्थिति में भी संबंधित कर्मचारी का उपचार न रोका जाए। इस कदम से न केवल अस्थायी रूप से राहत मिलेगी, बल्कि कर्मचारियों का भरोसा भी बढ़ेगा।

CGHS कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया बनी सरल

हालांकि अब आवेदन करना जरूरी नहीं है, लेकिन यदि कोई कर्मचारी स्वयं कार्ड लेना चाहता है, तो प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है। विभाग में एक बुनियादी फॉर्म, आधार कार्ड, PAN और एक पासपोर्ट साइज़ फोटो के साथ आवेदन करने पर CGHS कार्ड जारी किया जा सकता है। जारी होने के बाद कार्ड को सीधे CGHS वेलनेस सेंटर या विभागीय कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। कार्ड डिजिटल रूप में भी ईमेल या पोर्टल के माध्यम से भेजा जा सकता है।

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