पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है: प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को EPF (Employees’ Provident Fund) प्रदान किया जाता है। यह कर्मचारी के मासिक वेतन का कुछ भाग होता है, एवं उतना ही भाग Employer द्वारा भी जमा किया जाता है। PF को निकालने के लिए कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल से या नजदीकी पीएफ कार्यालय से आवेदन कर सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के 3 से 7 दिन में पीएफ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एवं ऑफलाइन आवेदन करने के 15 से 20 दिन में पीएफ कर्मचारी को प्राप्त हो जाता है।
इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे की पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है। (Time Limit for EPF Claim Settlement) पीएफ को निकालने के उद्देश्यों के अनुसार ही यह समयावधि अलग-अलग होती है। पीएफ निकालने के उद्देश्य से ही आप यह जान सकते हैं कि आपको पीएफ का पैसा मिलने में कितने दिन का समय लगेगा। यदि आपके द्वारा आवेदन किए जाने के बाद आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इस लेख में देखें:
पीएफ का पैसा कितने दिन में आ जाता है
पीएफ का आवेदन करने के बाद कर्मचारी को यह जान लेना चाहिए कि उसके द्वारा किए गए आवेदन से पैसे कितने दिन में उसे प्राप्त हो जाते हैं। जिसकी जानकारी आप निम्न सारणी से प्राप्त कर सकते हैं:
PF Withdrawal के क्लेम | आवेदन के लिए भरा जाने वाला फॉर्म | पीएफ प्राप्त होने में लगने वाले दिन (Working Days) |
---|---|---|
पीएफ का पूरा पैसा निकालने के लिए | फॉर्म 19 | 7 दिन |
कोरोना जैसी महामारी होने पर एडवांस पीएफ के लिए | फॉर्म 31 | 1 दिन |
बीमारी पर एडवांस पीएफ के लिए | फॉर्म 31 | 3 दिन |
पीएफ का एक हिस्सा निकालने के लिए | फॉर्म 31 | 7 दिन |
नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर के लिए | फॉर्म 13 | 7 दिन |
कर्मचारी की मृत्यु होने पर नोमिनी द्वारा पूरा PF निकालने के लिए | फॉर्म 20 | 3 दिन |
पेंशन सर्टिफिकेट या मासिक पेंशन के भुगतान के लिए | फॉर्म 10 D | 7 दिन |
पेंशन निकालने या स्कीम सर्टिफिकेट के लिए | फॉर्म 10 C | 7 दिन |
यदि कर्मचारी की मृत्यु रिटायर्ड होने से पहले हुई हो तो नोमिनी को जीवन बीमा का भुगतान करने के लिए | फॉर्म 51 F | 3 दिन |
मेडिकल इमरजंसी एडवांस पीएफ : यदि कर्मचारी या उसके परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी (कोरोना) के कारण अस्पताल में भर्ती हो, तो कर्मचारी एडवांस पीएफ का आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के 1 घंटे से लेकर एक दिन के अंदर मेडिकल इमरजंसी एडवांस पीएफ कर्मचारी को प्राप्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार के कोई दस्तावेज या बिल की आवश्यकता नहीं होती है। कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को या सीधे अस्पताल को 1 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं।
PF क्लैम न होने पर शिकायत दर्ज करें
यदि आपके द्वारा पीएफ को निकालने का आवेदन किया गया है एवं आपके क्लैम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तो आप निम्न पोर्टल से शिकायत दर्ज कर सकते हैं:
- सबसे पहले EPF के शिकायत पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- पोर्टल के होम पेज में Register Grievance पर क्लिक करें।
- अब आप यदि PF Member हैं तो वहाँ पर क्लिक करें एवं यदि पेंशनर हैं तो EPF Pensioner पर क्लिक करें।
- अब आप अपने द्वारा किए गए क्लैम की क्लैम आईडी दर्ज करें एवं मांगी गई जानकारी भरें। एवं Submit पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं जिस पर अगले 7 दिन के अंदर आपको प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाएगी।
नोट: ध्यान दें आप के द्वारा किए गए यदि किसी क्लैम को 20 दिन पूरे हो गए हैं तब आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस से कम दिन होने पर आपके द्वारा दी गई शिकायत का जवाब 20 दिन का इंतजार हो सकता है।
जल्दी पीएफ प्राप्त करने के लिए इन बातों का रखें ध्यान
यदि आप जल्दी पीएफ का पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप को निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए:
- यदि आपके पीएफ अकाउंट से आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो आपके अकाउंट में पीएफ जमा नहीं होता है। EPFO द्वारा आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसलिए कर्मचारी को अपना आधार नंबर EPF अकाउंट से लिंक करना चाहिए।
- यदि कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है तो उसे अपने सभी EPF अकाउंट को अपने UAN (Universal Account Number) के साथ लिंक करना चाहिए, इस से कर्मचारी के Service Period की जानकारी भी प्राप्त रहती है।
- किसी भी कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट के साथ नॉमिनी की जानकारी भी दर्ज करनी चाहिए। ऐसे में किसी दुर्घटना की स्थिति में आपके नॉमिनी को पीएफ से सहायता प्राप्त हो सकती है।
- PF का आवेदन करने के बाद पीएफ में जमा राशि को उस बैंक अकाउंट में भेजा जाता है, जो कर्मचारी के EPF अकाउंट से लिंक होती है। इसमें किसी प्रकार की नकद राशि कर्मचारी को नहीं दी जाती है। पीएफ का आवेदन करने के लिए प्रयोग होने वाले क्लैम फॉर्म निःशुल्क होते हैं।
- कोई भी पीएफ प्राप्त करने वाला कर्मचारी तभी पीएफ पेंशन का पात्र बनता है, जब वह कम से कम 10 वर्ष की नौकरी पूरी कर लेता है। पेंशन बेनीफिट में कर्मचारी अपने EPS पेंशन अकाउंट में जमा राशि को ही निकालता है।
- कर्मचारी यदि 10 साल से पहले नौकरी छोड़ दूसरी जगह नौकरी करता है तो भी वह नई कंपनी में अपने पेंशन अकाउंट को चालू रख सकता है। यह समय भी 10 साल में गिना जाता है।
इस प्रकार आप उपर्युक्त लेख के माध्यम से यह जान सकते हैं कि आपके द्वारा किए गए पीएफ को निकालने के आवेदन के कितने दिन बाद आपको पैसे प्राप्त होते हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए भी पीएफ को निकालने का आवेदन करते हैं, उस उद्देश्य के अनुसार ही आपको आपका पीएफ निर्धारित दिनों के अंदर प्राप्त हो जाता है। पीएफ के ऑनलाइन आवेदन से पूर्व कर्मचारी को अपना UAN activate रखना चाहिए। एवं अपने द्वारा दर्ज की गई जानकारियों को सही से भरना चाहिए। यदि आपके आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रहती है तो आपको पीएफ का पैसा प्राप्त नहीं हो सकता है।
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Placed claim before 18.4.24…still not received.
Claim on 18 th April till not settled today is 4th may I don’t receive any amt medical illness purpose but still not settled
Same condition
Claim Kiya huye 30 din ho gye abhi Tak pf clear nhi hua hai
Ha avi nhi aya
18000
12 june ko pf ke liye apply kiya tha bhut emergency h esliye abhi tk mera pf amount setel nhi hua
मुझे मेरा मोबाईल नंबर मेरे EPF Account Number जोडाणा है तो काक्या करणा होगा
Rajesh chauhan claim settle hua 25/07/2024/ ko magar account me nhi aaya amount hai 5000 only Aaj date hogai 31/07/2024 3working days settle ka message aaya tha
Maine aj final settlement ke liye form bhara hai, kab tak paisa aa jaeyega?
Sir agar Aap 8 Aug. ko from bhara hai tho kam se kam 20din no main aane ki shabhabana hai thank you
Maine 13 July 2024 ko form dala tha or 26 ko claim settle k message bhi aya tha useke baad Maine 6 Tarik ko complaint bhi dali hai ajj 8 August hai abhi bhi pf clear nii hua
20 din hogaye pf claim kiye hua abhi tak under process bata rha h apata nhi kya hoga