खुशखबरी, सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी

केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) और DOPT ने पेंशनधारकों के PPO में शॉर्टकट नामों के उपयोग को रोकने का आदेश दिया है। उन्होंने पेंशनधारकों को सही जानकारी सुनिश्चित करने और फॉर्म-16 मुहैया कराने की जिम्मेदारी बैंकों को सौंपी है, ताकि पेंशनभोगियों को भविष्य में कोई कठिनाई न हो।

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Written by Rohit Kumar

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खुशखबरी, सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए DOPT का महत्वपूर्ण आदेश जारी

केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) और DOPT ने हाल ही में एक अहम सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि पेंशनभोगियों का PPO (Pension Payment Order) जारी करते समय कई विभाग और मंत्रालय अक्सर बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे पेंशनभोगियों के नाम को शॉर्टकट में लिख देते हैं, जैसे कि जय प्रकाश सिंह की जगह J.P. Singh लिखना, जिससे पेंशन धारकों को बाद में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

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CPAO का नया आदेश

इस समस्या को ध्यान में रखते हुए CPAO ने सख्त आदेश जारी किया है कि PPO में शॉर्टकट नाम का उपयोग नहीं किया जाए। पेंशनभोगी के सर्विस रिकॉर्ड में जो पूरा नाम दर्ज है, वही नाम PPO में भी लिखा जाना चाहिए। सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने रिकॉर्ड से नाम को सही से मिलान कर लें और PPO जारी करते समय इस गलती से बचें।

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PPO का महत्व

PPO, यानि Pension Payment Order, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज रिटायरमेंट के बाद पेंशन और फैमिली पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करता है। PPO जारी होने के बाद पेंशनभोगियों को इसे अच्छी तरह से चेक करना चाहिए कि इसमें उनका पूरा नाम, जन्म तिथि, नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि सही-सही दर्ज हो। यदि इसमें कोई गलती हो, तो उसे तुरंत सुधरवा लेना चाहिए, ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो।

पेंशनभोगियों के लिए ध्यान देने योग्य बातें

पेंशनभोगियों को हमेशा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि PPO में उनके नॉमिनी का नाम और जन्म तिथि उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड से मेल खाते हों। दोनों दस्तावेजों में नाम और जन्म तिथि में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर फैमिली पेंशन मिलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए, इसे ध्यानपूर्वक जांचें और आवश्यकतानुसार सुधार करवाएं।

फॉर्म-16 की सुविधा

CPAO ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेंशनभोगियों को फॉर्म-16 मुहैया कराने की जिम्मेदारी पेंशन भुगतान करने वाली बैंकों की है। जिस बैंक से पेंशन का भुगतान होता है, वही बैंक पेंशनभोगी को फॉर्म-16 प्रदान करेगी। पेंशनभोगियों को मई महीने के अंत तक फॉर्म-16 मिल जाना चाहिए।

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