EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने अपने करोड़ों निवेशकों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. इस फैसले के तहत, जन्म तिथि के प्रमाण के लिए आधार कार्ड को स्वीकार करना बंद एक दिया है. ये जानकारी खुद ईपीएफओ ने दी है. यह बदलाव 1 मार्च 2024 को जारी एक अधिसूचना के बाद लागू हुआ है. तो आइए विस्तार से जानते है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए अब किन -किन दस्तावेजों की जरूरत होगी.
EPFO ने क्या कहा –
ईपीएफओ ने आधार कार्ड की मान्यता को खत्म कर दिया है यानी की अब Date of Birth प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा. ईपीएफओ ने कहा है कि नए कर्मचारियों को जन्म तिथि के रूप में “आधार कार्ड” को वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं माना जायेगा. यह निर्णय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के निर्देशों के बाद लिया गया है। EPFO ने ये भी कहा कि आधार कार्ड में जन्म तिथि में बढ़ती गलतियों के कारण यह कदम उठाया गया है. उस बदलाव से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पेंशन और अन्य सुविधाएं का लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है.
नए नियमों के तहत, जन्म तिथि प्रमाण के लिए वैध दस्तावेज
EPF अकाउंट में Date of Birth अपडेट करवाने के लिए अब इन देस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जो कि इस प्रकार से है-
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- पासपोर्ट
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पहचान पत्र
- सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट
- TC सर्टिफिकेट (जिसमे आपका नाम और जन्म तिथि शामिल हो)
- पैन नंबर
- सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट
नए नियम लागू होने के बाद आधार कार्ड का प्रयोग केवल पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर होगा. यदि आपको अपने EPF खाते में जन्म तिथि अपडेट करवाने की जरूरत हैं, तो ऊपर बताई गई सूची में से किसी एक वैध दस्तावेज को जमा करना होगा. इसके लिए आप EPFO की वेबसाइट या अपने नजदीकी ऑफिस में जाकर जन्म तिथि को अपडेट कर सकते हैं.
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UIDAI ने स्पष्ट किया है
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को केवल पहचान पत्र और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह जन्म तिथि प्रमाण पत्र (Date of Birth certificate) के रूप में वैध नहीं है। इसलिए EPFO ने PF का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आधार को जन्म तिथि प्रूफ की लिस्ट से हटा दिया है.