उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन की घोषणा की है, जिससे वे पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुन सकेंगे, जो कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर होगी। यह निर्णय 28 मार्च, 2005 से पहले नियुक्त हुए पुलिसकर्मियों के लिए लागू होता है और उन्हें 31 अक्टूबर तक अपना विकल्प चुनने की अनुमति देता है।
पुलिसकर्मियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा
इस परिवर्तन को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पुलिसकर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। पुलिस बल में कई सदस्य इस बदलाव को अपनी सेवा शर्तों में सुधार के रूप में देख रहे हैं। यह बदलाव उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत अधिक आर्थिक सुरक्षा और बेहतर लाभ प्रदान करने का वादा करता है।
31 मई तक स्वीकृत होगा निर्णय
डीजीपी मुख्यालय द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार, एक बार जब पुलिसकर्मी अपना विकल्प चुन लेते हैं, तो वह निर्णय अंतिम होगा और बदला नहीं जा सकेगा। यह निर्णय प्रशासकीय विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्त करने के बाद 31 मई 2025 तक लागू हो जाएगा।
ये होगा बदलाव
इस परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया यह है कि NPS के तहत अभिदाता और नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान की कटौती आदेश जारी होने के अगले माह से वेतन से बंद कर दी जाएगी। पुलिसकर्मियों के NPS खाते 30 जून, 2025 से बंद कर दिए जाएंगे, और खातों में जमा कर्मचारियों का अंशदान उनके जीपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।
इस पहल से पुलिस विभाग में कामकाजी संतुष्टि और मनोबल में वृद्धि होने की संभावना है, क्योंकि कर्मचारियों को अब उनकी रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा का आश्वासन मिल सकेगा