
TDS Rate Chart FY 2025-26 में कई अहम बदलाव किए गए हैं, जो करदाताओं के लिए जानना जरूरी है। आयकर विभाग ने विभिन्न सेक्शन में TDS दरें और उनकी कटौती की सीमाएं (Threshold) अपडेट की हैं, जिससे न केवल कर संग्रह में पारदर्शिता आएगी बल्कि कर अनुपालन भी सरल होगा। अब छोटे निवेशक से लेकर कंपनियों तक को यह समझना जरूरी हो गया है कि किस ट्रांजैक्शन पर कितना टैक्स कटेगा।
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ब्याज पर TDS में हुआ बड़ा बदलाव
Section 193 के तहत अब प्रतिभूतियों पर मिलने वाले ब्याज पर TDS ₹10,000 से अधिक होने पर लगेगा और दर 10% होगी। पहले इस पर कोई न्यूनतम सीमा नहीं थी। इसी तरह Section 194A में बैंकों, डाकघरों और सहकारी समितियों से मिलने वाले ब्याज पर भी थ्रेशोल्ड बढ़ाया गया है – वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब यह ₹1 लाख और अन्य के लिए ₹50,000 कर दिया गया है।
डिविडेंड और रेंटल इनकम पर TDS की नई व्यवस्था
डिविडेंड इनकम (Section 194) पर TDS अब ₹10,000 की सीमा पार करने पर ही लगेगा, जो पहले ₹5,000 था। किराये की आय (Section 194-I) पर TDS थ्रेशोल्ड ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दिया गया है। मशीनरी और उपकरण पर 2% जबकि अचल संपत्तियों पर 10% की दर से TDS काटा जाएगा।
तकनीकी सेवाओं, कमीशन और लाभांश पर फोकस
Section 194J में तकनीकी सेवाओं, रॉयल्टी और कॉल सेंटर सेवाओं पर 2% और अन्य प्रोफेशनल सेवाओं पर 10% TDS लागू होगा, बशर्ते भुगतान ₹50,000 से अधिक हो। बीमा कमीशन (Section 194D) और लॉटरी टिकट कमीशन (Section 194G) के लिए नया थ्रेशोल्ड ₹20,000 तय किया गया है। पहले यह सीमा ₹15,000 थी और TDS दर दोनों के लिए 5% रखी गई है।
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डिजिटल एसेट्स और लाभ-उपहार पर नया प्रावधान
Virtual Digital Assets जैसे क्रिप्टो-करेंसी के ट्रांजैक्शन पर Section 194S के तहत 1% TDS लागू रहेगा, जिसमें निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए थ्रेशोल्ड ₹50,000 और अन्य के लिए ₹10,000 है। वहीं, Section 194R के तहत किसी भी लाभ या उपहार पर जो व्यवसायिक या पेशेवर रूप से दिया गया हो, उस पर ₹20,000 से अधिक राशि पर 10% TDS कटेगा।
कैश विदड्रॉअल और पार्टनर रेम्यूनरेशन पर नया दृष्टिकोण
Section 194N के तहत अब सहकारी समितियों को ₹3 करोड़ तक कैश निकालने पर कोई TDS नहीं देना होगा, जबकि पहले यह सीमा ₹1 करोड़ थी। Section 194T में पार्टनर को दी गई राशि पर अब ₹20,000 से अधिक होने पर 10% TDS लगेगा, जिससे साझेदारी फर्मों में टैक्स पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
PAN न देने पर भारी पड़ेगा टैक्स
यदि कोई व्यक्ति या संस्था पैन कार्ड (PAN) उपलब्ध नहीं कराता है, तो उस पर TDS की अधिकतम दर 20% तक लागू हो सकती है। इसलिए पैन अपडेट और सही दस्तावेज देना अब और भी जरूरी हो गया है।
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