
Medical Allowance से लेकर Education Allowance तक, कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों की सूची लंबी है, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिन पर आयकर नहीं लगता। आयकर अधिनियम, 1961 की विभिन्न धाराओं के तहत कुछ भत्तों को टैक्स छूट (Tax Exemption) की श्रेणी में रखा गया है। सही जानकारी के अभाव में कर्मचारी इन लाभों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते।
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Medical Allowance
कर्मचारी को चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलने वाला Medical Allowance, आयकर की धारा 10 के अंतर्गत कुछ शर्तों के तहत टैक्स फ्री हो सकता है। हालाँकि, यह केवल वास्तविक खर्चों और उचित दस्तावेज़ों के आधार पर ही छूट प्राप्त करता है। बिना बिल या निर्धारित सीमा से अधिक राशि पर कर लागू हो सकता है।
Education Allowance
बच्चों की शिक्षा के लिए प्राप्त Education Allowance पर भी कर छूट उपलब्ध है। धारा 10(14) के अंतर्गत दो बच्चों तक प्रति माह ₹100 प्रति बच्चा की छूट दी जाती है। हालांकि राशि कम है, फिर भी यह छोटी बचत लंबे समय में महत्वपूर्ण हो सकती है, विशेष रूप से तब जब इसे अन्य छूटों के साथ जोड़ा जाए।
House Rent Allowance (HRA)
अगर आप किराए पर रहते हैं और HRA प्राप्त करते हैं, तो आप आयकर अधिनियम की धारा 10(13A) के अंतर्गत छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट आपके वेतन, किराया और निवास स्थान पर आधारित होती है। मेट्रो शहरों में यह लाभ और भी अधिक हो सकता है। यह भत्ता वेतनभोगियों के लिए सबसे बड़ा टैक्स बचाने वाला विकल्प होता है।
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Leave Travel Allowance (LTA)
भारत के भीतर यात्रा के लिए Leave Travel Allowance एक प्रभावी टैक्स फ्री भत्ता है। यह लाभ केवल दो वर्ष के ब्लॉक में दो बार लिया जा सकता है और इसके लिए प्रमाण जैसे टिकट, यात्रा रसीद आदि अनिवार्य होते हैं। यह भत्ता केवल कर्मचारी और उसके निकटतम परिवार के लिए लागू होता है।
Transport Allowance
कार्यस्थल तक आने-जाने के लिए मिलने वाला Transport Allowance कुछ विशेष परिस्थितियों में टैक्स फ्री होता है। वर्तमान में यह लाभ दिव्यांग कर्मचारियों को ₹3200 प्रति माह तक दिया जाता है। सामान्य कर्मचारियों के लिए छूट हटा दी गई है, लेकिन नियमों में समय-समय पर बदलाव संभव हैं।
Foreign Allowance
यदि कोई सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पर विदेश में कार्यरत है और उसे Foreign Allowance मिलता है, तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। धारा 10(7) के तहत यह छूट प्रदान की जाती है और इसका लाभ केवल सरकारी ड्यूटी पर विदेश तैनाती के दौरान ही मिलता है।
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