EPFO: Early Pension के लिए किस उम्र पर कर सकते हैं अप्लाई! क्लेम करने का क्या है तरीका?
यदि कोई EPFO सदस्य 10 साल या इससे अधिक समय से पीएफ खाते में निवेश कर रहा है और उसकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच हैं तो ही वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यदि कोई EPFO सदस्य 10 साल या इससे अधिक समय से पीएफ खाते में निवेश कर रहा है और उसकी आयु 50 वर्ष से 58 वर्ष के बीच हैं तो ही वह अर्ली पेंशन क्लेम कर सकता है।