राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने राज्य कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिससे उन्हें अपने परिवारिक सदस्यों की बेहतर देखभाल करने का मौका मिलेगा। राजस्थान सरकार ने अपनी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में माता-पिता के साथ-साथ सास-ससुर को भी शामिल करने का प्रावधान किया है।
यह निर्णय राज्य के 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, जिससे वे अपने परिवार के बुजुर्ग सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान कर सकेंगे।
वित्त विभाग की नई अधिसूचना
बता दें, वित्त विभाग ने 28 अगस्त को इस नई व्यवस्था के लिए अधिसूचना जारी की, जिसके तहत राज्य सरकारी कर्मचारी अब अपने माता-पिता या सास-ससुर में से किसी एक को चिकित्सा सुविधा के लिए RGHS में सम्मिलित कर सकते हैं। यह परिवर्तन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, और इसे लागू करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी स्पष्ट कर दिए गए हैं।
पूर्व व्यवस्था और नई सुविधा का महत्व
पूर्व में, राजस्थान के कर्मचारी केवल अपने माता-पिता को ही RGHS में शामिल कर सकते थे, जबकि सास-ससुर को यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नई व्यवस्था के अनुसार, अब कर्मचारी अपने सास-ससुर या माता-पिता में से किसी एक जोड़ी को चुन सकेंगे, जो उन्हें और उनके परिवार को अधिक लचीलापन और सहूलियत प्रदान करेगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की प्रतिक्रिया
इसपर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष, गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे कर्मचारियों की एक दीर्घकालिक मांग के रूप में बताया, जो अब पूरी हो गई है, और इसे सरकारी कर्मचारियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के रूप में माना जा सकता है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया गया, जिससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान होगी।