PF Claim बार-बार रिजेक्ट? इन 5 मिस्टेक्स से बचें, मिलेगा पैसा फटाफट

क्या आपका पीएफ क्लेम भी बार बार कैंसिल हो रहा है तो आप पांच गलतियों से कुछ न कुछ गलती कर रहें होंगे। इन वजह से आपका पीएफ पैसा अटक सकता है और आपको परेशानी हो सकती है।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

PF Claim बार-बार रिजेक्ट? इन 5 मिस्टेक्स से बचें, मिलेगा पैसा फटाफट

क्या आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के कर्मचारी हैं और आपका हर महीने सैलरी से कुछ प्रतिशत हिस्सा कटके पीएफ अकाउंट में जमा होता है। लेकिन कई बार कर्मचारियों को PF Claim रिजेक्ट होने की दिक्क्त कई बार होती है। यह समस्या तब होती है जब रिटायरमेंट के बाद आप अपना पैसा निकालते हैं। हम आपको क्लेम रिजेक्ट होने के 5 मिस्टेक्स के बारे में बता रहें हैं जिनसे बचकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

यह भी देखें- OROP-3 पेंशन पर कैबिनेट ने दी मंजूरी, जल्द मिलेगी संसोधित पेंशन

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

5 मिस्टेक्स से रुक सकता है आपका पैसा

1. जानकारी सही नहीं होना- यदि कर्मचारी की नौकरी शुरुवात में पीएफ रिकॉर्ड में नाम, जन्मतिथि की जानकारी नौकरी छोड़ने की जानकारी से मेल नहीं खाती है तो उससे क्लेम रिजेक्ट हो सकता है।

2. UAN-आधार लिंकिंग नहीं होना- EPFO ने कई बार अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे अपने UAN को आधार से लिंक करें। यह प्रक्रिया न होने पर कई बार क्लेम रुक जाता है।

3. एक से अधिक UAN होना- कई बार कर्मचारी नौकरी बदलता है जिससे दो UAN नंबर हो जाते हैं, नियम के तहत केवल एक ही नंबर होना चाहिए।

4. बैंक अकाउंट डिटेल्स सही न होना- कई बार लोग फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दर्ज कर देते हैं। फिर बाद में पैसे ट्रांसफर होने में समस्या आ सकती है।

5. नॉमिनी की जानकारी गलत- यदि आपने अपने पीएफ फॉर्म में अपने नॉमिनी की जानकारी सही नहीं भर्ती है, तो क्लेम में दिक्क्त हो सकती है।

रिजेक्शन से बचने के लिए फॉलो करें स्टेप्स

रिजेक्शन से बचने के लिए आप नीचे बताए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • नियमित जाँच करें- आपको समय समय पर EPFO पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल में जाकर अपना नाम, जन्मतिथि, बैंक डिटेल्स, आधार यूएएन लिंक आदि जानकारी चेक करनी है।
  • सुधार करें- यदि आपकी पीएफ क्लेम फाइल में कोई गलती है तो तुरंत उसमें सुधार करें।
  • जानकारी चेक कर लें- यदि आप क्लेम फाइल कर रहें हैं तो इससे पहले आपको नियोक्ता से यह पुष्टि कर लेनी है कि रिकॉर्ड में आपकी पूरी जानकारी सही सही दर्ज है।
  • शिकायत करें- यदि आपको लगता है कि कोई दिक्क्त है तो आप EPFO पोर्टल पर जाकर शिकायत कर सकते हैं।

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें