AY 2021-22 से AY 2025-26 तक कितना देना होगा टैक्स? नए सिस्टम का स्लैब और रेट्स ब्रेकडाउन यहां देखें

इस लेख में जानें कि नए टैक्स स्लैब्स और दरों के तहत आपकी आय पर कितना टैक्स लगेगा, और कैसे आप अधिक बचत कर सकते हैं!

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Written by Rohit Kumar

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AY 2021-22 से AY 2025-26 तक कितना देना होगा टैक्स? नए सिस्टम का स्लैब और रेट्स ब्रेकडाउन यहां देखें

आयकर के नए स्लैब और रेट्स पर चर्चा करते हुए, यह समझना जरूरी है कि वित्त वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए भारतीय कर प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों से करदाताओं को एक स्पष्ट और पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ है, जिससे उन्हें अपना कर निर्धारण सरल और समझने में आसान हो गया है। इसमें सबसे बड़ा सुधार यह है कि करदाता अब अपनी आय के आधार पर अधिक उपयुक्त और सुविधाजनक स्लैब का चुनाव कर सकते हैं। यह नया कर संरचना दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है – एक पुराना कर व्यवस्था और दूसरा नया कर व्यवस्था (Section 115BAC)।

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नया कर व्यवस्था (Section 115BAC) के तहत स्लैब और रेट्स

नई कर व्यवस्था (Section 115BAC) के तहत टैक्स स्लैब्स और दरों को सरल और प्रभावी बनाने की कोशिश की गई है। इस प्रणाली में करदाता अपनी आय के हिसाब से निम्नलिखित टैक्स स्लैब में आते हैं।

यह कर व्यवस्था उन करदाताओं के लिए उपयुक्त है जो अपने टैक्स लाभों को अधिकतम करने के बजाय सीधे कर भुगतान में कम खर्च करने की योजना बनाते हैं। इसके तहत आय सीमा ₹0 से ₹4,00,000 तक बिना किसी कर के होती है, जबकि ₹4,00,001 से ₹8,00,000 तक 5% टैक्स दर लगती है। इसके बाद, ₹8,00,001 से ₹12,00,000 तक 10% टैक्स लगता है और ₹12,00,001 से ₹16,00,000 तक यह दर 15% हो जाती है। उच्चतम आय पर 30% तक टैक्स लिया जाता है।

पुरानी कर व्यवस्था (वयस्कों के लिए) के तहत स्लैब और रेट्स

पुरानी कर व्यवस्था में करदाताओं को टैक्स लाभ प्राप्त करने के अधिक अवसर मिलते हैं। इस व्यवस्था में ₹2,50,000 तक की आय पर कोई टैक्स नहीं है, इसके बाद ₹2,50,001 से ₹5,00,000 तक 5% टैक्स लगता है और ₹5,00,001 से ₹10,00,000 तक 20% टैक्स लिया जाता है। इस व्यवस्था में ₹10,00,001 से अधिक की आय पर 30% टैक्स लगता है।

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वरिष्ठ और अतिवृद्ध नागरिकों के लिए टैक्स रेट्स

आयकर विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक आयु) और अतिवृद्ध नागरिकों (80 वर्ष और उससे अधिक आयु) के लिए भी विशेष टैक्स स्लैब निर्धारित किए हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय सीमा ₹3,00,000 तक बिना टैक्स के होती है, जबकि अतिवृद्ध नागरिकों के लिए यह सीमा ₹5,00,000 तक तय की गई है।

भारत सरकार द्वारा हालिया सुधार

हाल ही में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं के लिए राहत देने के लिए आयकर स्लैब में सुधार किया है। अब, ₹12 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा और ₹12 लाख से ₹24 लाख तक की आय पर क्रमशः 10% से 20% तक कर दरें लागू होंगी। इसके बाद ₹24 लाख से अधिक की आय पर 30% टैक्स दर लागू होगी। यह सुधार भारतीय मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है।

नए कर प्रणाली का प्रभाव और लाभ

नए कर स्लैब के तहत, करदाता अपनी आय को अधिक सहजता से प्रबंधित कर सकते हैं। यह टैक्स के बोझ को कम करने के लिए एक अहम कदम है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी आय ₹5,00,000 तक सीमित रहती है। इसके अलावा, टैक्स रेट्स में बदलाव से यह सुनिश्चित होता है कि उच्च आय वाले करदाताओं से अधिक टैक्स लिया जाए, जबकि मध्यम और निम्न आय वर्ग को राहत मिले।

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