NPS अकाउंट फ्रीज होने पर क्या है खाते को चालू करने की प्रक्रिया? जानिए कितनी देनी होगी पैनल्टी

NPS खाते में प्रति वर्ष न्यूनतम योगदान जरूरी है। अनुपालन न होने पर खाता 'फ्रीज' हो सकता है, लेकिन निर्धारित राशि और पेनाल्टी जमा करके खाते को आसानी से सक्रिय किया जा सकता है।

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Written by Rohit Kumar

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NPS अकाउंट फ्रीज होने पर खाते को कैसे करें चालू? जानिए कितनी देनी होगी पैनल्टी

NPS, भारत सरकार की एक पहल है जो खासकर रिटायरमेंट के बाद की वित्तीय सुरक्षा के लिए व्यवस्थित बचत सुनिश्चित करती है। इसके दो प्रमुख खाते हैं: टियर 1 और टियर 2। टियर 1 खाता, जो कि अनिवार्य है, में प्रति वर्ष न्यूनतम ₹1000 जमा करना जरूरी है। इसके विपरीत, टियर 2 खाता वैकल्पिक है और इसमें सालाना न्यूनतम सीमा नहीं है।

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खाता ‘फ्रीज’ होने के कारण

यदि टियर 1 खाते में वार्षिक न्यूनतम योगदान नहीं किया जाता है, तो खाता ‘फ्रीज’ या ‘इनएक्टिव’ हो जाता है। इस स्थिति में, खाताधारक निवेश नहीं कर पाएंगे और न ही कोई लाभ उठा पाएंगे। इसे फिर से सक्रिय करने की आवश्यकता होती है ताकि खाता सामान्य रूप से कार्य कर सके।

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खाता फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया

फ्रीज खाते को सक्रिय करने के लिए, खाताधारक को न केवल पिछले बकाया योगदान को पूरा करना होगा, बल्कि ₹100 की पेनाल्टी भी देनी होगी। यह प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से की जा सकती है। ऑफलाइन मोड में, खाताधारक को प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (POP) के पास जाना पड़ता है और आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म भरना होता है। ऑनलाइन मोड में, eNPS पोर्टल के माध्यम से यह सब कुछ किया जा सकता है।

पेनाल्टी और अतिरिक्त योगदान की जानकारी

खाता फिर से शुरू करते समय, ₹100 की पेनाल्टी के साथ-साथ, उस वर्ष के लिए न्यूनतम ₹500 का योगदान भी करना होता है। एक बार ये राशि जमा हो जाने के बाद, खाताधारक अपने NPS खाते को सामान्य रूप से उपयोग कर सकते हैं।

NPS एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है जो न केवल व्यक्तिगत बचत को बढ़ावा देता है बल्कि भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। खाता सक्रिय रखने के लिए नियमित योगदान आवश्यक है, और यदि यह ‘फ्रीज’ हो जाता है, तो उसे फिर से सक्रिय करने की प्रक्रिया सीधी और सरल है, जिससे निवेशकों को अपनी निवेश यात्रा जारी रखने में सहायता मिलती है।

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