EPF (Employees’ Provident Fund) किसी कर्मचारी को प्रदान होने वाली एक महत्वपूर्ण निधि है। जो कर्मचारी को आपात कालीन समय में सहायता प्रदान करती है। इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको PF पर कितना TDS कटता है (How much TDS is deducted on PF) की जानकारी प्रदान करेंगे।
जिस से आप यह जान सकते हैं कि PF निकालने पर कितना TDS कटता है। इस से जुड़े नियम एवं शर्तों के बाद में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिस से आप यदि टैक्स की सीमा में नहीं आते हैं तो आप अपने PF से कटने वाले TDS को कटने से बचा सकते हैं।
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PF पर कितना TDS कटता है?
यदि किसी कर्मचारी के द्वारा 5 साल नौकरी पूरी न करने पर पीएफ निकालने का आवेदन किया जाता है। एवं आवेदन में निकालने की राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसे में कर्मचारी के PF से 10% का TDS (Tax Deduction at Source) काटा जाता है। नौकरी के 5 सालों की गणना EPF अकाउंट में जमा होने वाली राशि के आधार पर की जाती है। अगर किसी कर्मचारी द्वारा एक से अधिक कंपनियों में कार्य किया गया हो तो ऐसे में उसे अपने सभी पीएफ अकाउंट को एक अकाउंट में जोड़ना चाहिए। जिस से उसकी समयावधि की गणना सही से हो सके।
TDS न कटने की स्थितियाँ
निम्न परिस्थितियों में कर्मचारी के PF से TDS नहीं काटा जाता है:
- यदि कर्मचारी अपने किसी पुराने पीएफ अकाउंट से नए पीएफ अकाउंट में जमा राशि को ट्रांसफ़र करता है तो ऐसे में किसी प्रकार का TDS नहीं कटता है।
- यदि किसी स्थिति में जैसे कर्मचारी के स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति, कंपनी के बंद हो जाने की स्थिति, कंपनी द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने की स्थिति, या किसी अन्य स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो ऐसे में भी पीएफ से किसी प्रकार का टीडीएस नहीं कटता है।
- यदि किसी कर्मचारी को नौकरी करते हुए 5 साल पूरे हो गए हों तो ऐसे में यदि कर्मचारी अपने पीएफ को निकालता है तो किसी प्रकार का कोई TDS नहीं कटता है।
- यदि कर्मचारी 5 साल नौकरी पूरी न होने पर भी 50,000 रुपये से कम पीएफ राशि को निकलता है तो ऐसे में भी किसी प्रकार का TDS नहीं कटता है।
- यदि आप 5 साल से पहले 50,000 रुपये से अधिक रुपये निकालना चाहते हैं एवं आपकी कुल आय टैक्स की लिमिट में नहीं आती है तो आप Form 15 G (60 साल से कम उम्र वालों के लिए) या Form 15 H (60 साल से अधिक उम्र वालों के लिए) को भर कर जमा कर सकते हैं एवं अपने PAN कार्ड को कॉपी भी जमा करें। ऐसे में भी आपके पीएफ पर TDS नहीं कटता है।
Form 15G एवं 15H क्या होते हैं?
फॉर्म 15 G एवं फॉर्म 15 H ये दोनों ही फॉर्म इस की पुष्टि करते हैं कि कर्मचारी की वार्षिक आय टैक्स की लिमिट में नहीं है। इन फॉर्म के द्वारा यह घोषणा की जाती है। फॉर्म 15 G 60 वर्ष से कम के कर्मचारियों को भरना होता है, एवं फॉर्म 15 H 60 वर्ष से अधिक उम्र के सेवानिवृत्त कर्मचारी को भरना होता है।
कटे हुए TDS को पुनः प्राप्त करें
यदि आप TDS की लिमिट में नहीं आते हैं एवं आवेदन के समय आपके द्वारा फॉर्म 15G या 15H जमा नहीं किया गया तो भी आप आपके पीएफ से कटे TDS को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको वित्तीय वर्ष अंत में इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। जिसमें पीएफ withdrawal को आपके वेतन के रूप में दिखाना है। इसके बाद यदि आपकी आय टैक्स योग्य नहीं होगी तो आपका TDS वापस कर दिया जाता है।
उपर्युक्त लेख के माध्यम से आप PF पर कितना TDS कटता है की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपकी वार्षिक आय TDS की रेंज में नहीं होगी तो आप कैसे इस से बच सकते हैं यह जानकारी लेख में प्रदान की गई है। TDS से संबंधित नियम एवं शर्तों की जानकारी होने के बाद आप आपको पीएफ निकालने में आसानी होती है। एवं आपका पैसा आपको प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होती है। अधिक जानकारी के लिए आप EPFO की आधिकारिक वेबसाइट में जा सकते हैं।