
फुल पेंशन (Full Pension) प्राप्त करने के लिए आवश्यक सेवा अवधि कर्मचारियों की नियुक्ति की तारीख और उनकी पेंशन योजना पर निर्भर करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग नियम हैं जो पेंशन के प्रकार और राशि को निर्धारित करते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि फुल पेंशन तभी मिलती है जब सेवा अवधि तय मानकों के अनुरूप पूरी की गई हो।
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केंद्र सरकार के कर्मचारी – पुरानी पेंशन योजना (OPS)
जो कर्मचारी 1 जनवरी 2004 से पहले केंद्र सरकार में नियुक्त हुए हैं, वे पुरानी पेंशन योजना यानी Old Pension Scheme के दायरे में आते हैं। इस योजना के तहत फुल पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 वर्षों की नियमित सेवा आवश्यक होती है। पेंशन की गणना अंतिम 10 महीनों के औसत वेतन का 50% मानकर की जाती है। यदि कर्मचारी ने 33 वर्ष या उससे अधिक सेवा की हो तो उसे पूर्ण पेंशन स्वतः प्राप्त हो जाती है।
निजी क्षेत्र के कर्मचारी – कर्मचारी पेंशन योजना (EPS 1995)
EPS 1995 योजना उन कर्मचारियों पर लागू होती है जो प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत हैं और जिनकी कंपनी EPFO में पंजीकृत है। इस योजना के अंतर्गत फुल पेंशन के लिए न्यूनतम 10 वर्षों की निरंतर सेवा की आवश्यकता होती है और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए। पेंशन की गणना “पेंशन योग्य वेतन × सेवा अवधि ÷ 70” के फॉर्मूले से की जाती है।
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नई योजना के अंतर्गत फुल पेंशन – यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है, उसमें फुल पेंशन के लिए कम से कम 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य होगी। इस योजना में पेंशन की गणना अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% मानकर की जाएगी। UPS का उद्देश्य सभी कर्मचारियों के लिए एक समान पेंशन प्रणाली विकसित करना है, जिससे पारदर्शिता और स्थायित्व दोनों सुनिश्चित हों।
व्यक्तिगत योजना बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान
पेंशन की योजना बनाते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपकी सेवा अवधि पूरी हो, साथ ही आपकी नियुक्ति की तारीख किस स्कीम के अंतर्गत आती है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो EPS के तहत आपके 10 वर्ष पूरे होने चाहिए, और यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो OPS या UPS के मानदंडों की जानकारी स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि आप समय पर अपने पेंशन रिकॉर्ड को अपडेट रखें और आवश्यक कागजात समय रहते विभाग में जमा करें।
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