Gratuity Nomination: सरकारी कर्मचारी Gratuity के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है, जानिये क्या है नियम और शर्त

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 के तहत Gratuity Nomination के नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकते हैं और नामांकन की सटीकता सुनिश्चित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। इन नियमों का सख्ती से पालन किया जाना आवश्यक है।

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Written by Rohit Kumar

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Gratuity Nomination: सरकारी कर्मचारी Gratuity के लिए नॉमिनी किसको बना सकता है, जानिये क्या है नियम और शर्त

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 को समाप्त करते हुए, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 2021 को अधिसूचित किया है। इस नई नियमावली में ग्रेच्युटी नामांकन (Gratuity Nomination) से संबंधित महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं, जिन्हें हर कर्मचारी को जानना आवश्यक है।

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Gratuity Nomination के उद्देश्य से परिवार का अर्थ

नए नियमों के अनुसार, Gratuity के भुगतान के लिए निम्नलिखित सदस्यों को नॉमिनी बनाया जा सकता है:

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  1. पुरुष कर्मचारी की पत्नी/पत्नियां, जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पत्नियां भी शामिल हैं।
  2. महिला कर्मचारी का पति, जिसमें न्यायिकतः पृथक्कृत पति भी शामिल हैं।
  3. पुत्र, जिसमें सौतेले और दत्तक पुत्र भी शामिल हैं।
  4. अविवाहित पुत्रियां, जिसमें सौतेली और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।
  5. विधवा या तलाकशुदा पुत्रियां, जिसमें सौतेली और दत्तक पुत्रियां भी शामिल हैं।
  6. पिता, जिसमें दत्तक पिता-माता भी शामिल हैं।
  7. माता, जिसमें दत्तक पिता-माता भी शामिल हैं।
  8. बिना आयु सीमा के मानसिक विकार या निःशक्त भाई, और अन्य मामलों में 18 वर्ष से कम आयु के भाई।
  9. अविवाहित, विधवा और तलाकशुदा बहनें, जिसमें सौतेली बहनें भी शामिल हैं।
  10. विवाहित पुत्रियां।
  11. पूर्व-मृत पुत्र के बच्चे।

कुटुंब में एक से अधिक सदस्य हैं तो नॉमिनी इस प्रकार से बनाया जाएगा

नियम 46 के अनुसार, यदि कर्मचारी के कुटुंब में एक से अधिक सदस्य हैं, तो नामांकन कुटुंब के किसी भी सदस्य के पक्ष में किया जा सकता है। यदि कर्मचारी का कोई कुटुंब नहीं है, तो नामांकन किसी अन्य व्यक्ति या निकाय के पक्ष में किया जा सकता है।

Gratuity Nomination के हिस्से का विवरण

सरकारी कर्मचारी को नामांकन में नामित व्यक्तियों में से प्रत्येक के अंश की रकम का विवरण देना होगा। साथ ही, वैकल्पिक नामिती का नाम और विवरण भी देना होगा, जो नामिती की मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी की रकम प्राप्त करेगा।

सरकारी कर्मचारी का कोई कुटुंब ना हो तो

जहां नामांकन करते समय कर्मचारी का कोई कुटुंब न हो, और बाद में कुटुंब हो जाता है, तो पूर्व में किया गया नामांकन अविधिमान्य हो जाएगा। अविवाहित कर्मचारी द्वारा किया गया नामांकन उसके विवाह के बाद भी मान्य रहेगा, जब तक कि वह नया नामांकन नहीं करता।

सत्यापित करना कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी

यह कार्यालय अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि नामांकन नियमों के अनुसार है और यदि कर्मचारी का कुटुंब है, तो नामांकन कुटुंब के एक या अधिक सदस्यों के पक्ष में किया गया हो। कार्यालय अध्यक्ष, अराजपत्रित कर्मचारियों के नामांकन प्रपत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्राधिकृत कर सकते हैं।

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