EPFO Toll Free Helpline number: प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्हें भविष्य निधि (PF) प्रदान की जाती है। अधिकांशतः पीएफ से जुड़ी सेवाओं को कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। यह पोर्टल EPFO (Employees’ Provident Fund Organization) द्वारा लांच किया गया है।
यदि फिर भी कर्मचारी को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वे पीएफ ऑफिस के टोल फ्री नंबर (EPFO Toll Free Helpline number) पर संपर्क कर सकते हैं। EPFO का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14470 है।
इस आर्टिकल के द्वारा आपको पीएफ ऑफिस का टोल फ्री नंबर (EPFO Toll Free Helpline number) की जानकारी दी जाएगी। जिसमें आप यह जान सकते हैं कि किस उद्देश्य के लिए इस नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। एवं EPF के आवेदन से जुड़ी किसी समस्या के लिए आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं।
इस लेख में देखें
EPFO Toll Free Helpline Number 14470
प्राइवेट कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को यदि EPF संबंधी किसी प्रकार की शिकायत या सहायता की आवश्यकता होती है तो वे टोल फ्री नंबर 14470 पर कॉल कर सकते हैं। UAN पोर्टल पर EPFO द्वारा 1800 11 8005 नंबर प्रदान किया गया है। यह टोल फ्री नंबर नहीं है। इस नंबर पर सुबह 9:15 से शाम 5:45 तक संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त रिजनल ऑफिस के नंबर होते हैं। जिन्हें आप ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।
टोल-फ़्री नंबर का उपयोग करने के उद्देश्य
कोई भी कर्मचारी निम्न उद्देश्यों के लिए EPFO Toll Free Helpline number पर कॉल कर सकता है:
- यदि आप अपना UAN नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन की मदद ले सकते हैं।
- यदि EPF पासबुक से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आप को हो रही है तो आप सहायता के लिए हेल्पलाइन का प्रयोग कर सकते हैं।
- यदि आप अपना नंबर अपडेट करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन के माध्यम से आप प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आप PF ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप उसकी प्रक्रिया जानने के लिए हेल्पलाइन नंबर की सहायता ले सकते हैं।
- यदि आपको UAN पोर्टल पर लॉगिन से संबंधी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है तो आप हेल्पलाइन नंबर की सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- EPF अकाउंट में KYC से संबंधित किसी जानकारी के लिए आप EPFO की हेल्पलाइन का प्रयोग कर सकते हैं।
शिकायतें दर्ज करने की जानकारी
- यदि आप ऑनलाइन माध्यम से शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, तो आप EPFO के शिकायत पोर्टल पर जा कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। EPFO के शिकायत पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें। आपके द्वारा की गई शिकायत का समाधान यदि नहीं होता है तो आप RTI भी दायर कर सकते हैं।
- EPFO को पीएफ या पेंशन संबंधी शिकायतें [email protected] पर ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। साथ ही आप हेल्पलाइन नंबर 14470 का प्रयोग भी कर सकते हैं।
EPFO Toll Free Helpline number 14470 पर संपर्क कर कर्मचारी अपनी परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में भारत में 100 से अधिक क्षेत्रीय EPF कार्यालय हैं जिनके नंबर आप ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। EPFO द्वारा कर्मचारियों को त्वरित समाधान देने के लिए शिकायत पोर्टल भी प्रदान किया गया है।
EPFO टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर, इन वैकल्पिक तरीकों के साथ, यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास सहायता प्राप्त करने, शिकायत दर्ज करने और अपने पीएफ खाते या पेंशन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न रास्ते हैं। यह EPFO के साथ निर्बाध संचार का आपका प्रवेश द्वार है, जो आपकी वित्तीय भलाई और मानसिक शांति सुनिश्चित करता है।
देखा गया है कि प्राईवेट कम्पनिया कर्मचारी का नाम बदल बदल कर सेम emp ID पे ही पी एफ काटती रहती है और जब पी एफ होलडर अगर उसे मे से कुछ पैसा निकालनT चाहता है ती संगठन उसमें तरह तरह के ओबली गेसन लगा के पैसा अटका देती है जो गलत है एक emp. आई डी पे कर्मचारी के कुछ समय एक नाम से कुछ समय दूसरे नाम से पैसे काटते हे जो गलत है पी स्फ खाते में नाम बदलने की पांवर कम्पनी या संस्था को नही होनी चाहिये जो कर्मचारी को अपना पैसा लेते समय तरह . तरह . की पेशानी झेलती पड़ती है देरी होती है अलग से