EPFO Pension: 58 के बजाय 60 साल के होने पर लेंगे पेंशन तो मिलेगा ज्यादा पैसा, जानिए क्‍यों?

बता दें EPFO के नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी EPFO में अपना योगदान दे रहा है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे नौकरी में 10 साल पूरा करना जरूरी होता हैं, तभी उन्हें रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु में EPFO से पेंशन मिलती है।

rohit

Written by Rohit Kumar

Published on

EPFO Pension: 58 के बजाय 60 साल के होने पर लेंगे पेंशन तो मिलेगा ज्यादा पैसा, जानिए क्‍यों?

EPFO Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक वैधानिक निकाय है। यह देश में संगठित (Organized) क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना, अंशदायी भविष्य निधि और बीमा योजना का प्रबंधन करता है। ऐसे में EPFO के तहत पेंशन के लिए निवेश करने वाले अंशधारकों को मिलने वाली पेंशन उनके कंट्रीब्यूशन और आयु पर निर्भर करती है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

बता दें EPFO में न्यूनतम 10 वर्ष या उससे अधिक समय तक अंशदान पूरा करने और अंशधारक के 58 साल की आयु प्राप्त करने पर उन्हें पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। यदि कोई अंशधारक 60 साल की आयु में EPFO से पेंशन लेते हैं तो उन्हें 58 वर्ष के बजाय 60 वर्ष की आयु में सामान्य पेंशन की तुलना 8 फीसदी अधिक पेंशन मिलती है।

हमारे व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें WhatsApp

क्या है EPFO के पेंशन को लेकर नियम

बता दें EPFO के नियमों के मुताबिक यदि कोई कर्मचारी EPFO में अपना योगदान दे रहा है तो पेंशन प्राप्त करने के लिए उसे नौकरी में 10 साल पूरा करना जरूरी होता हैं, तभी उन्हें रिटायरमेंट या 58 वर्ष की आयु में EPFO से पेंशन मिलती है। वहीं यदि उनकी नौकरी की कुल अवधि 10 साल से कम होती है या वह आगे नौकरी नही करना चाहते तो उन्हें पेंशन का लाभ नही दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपने अकाउंट से पेंशन के लिए जमा राशि को बीच में कभी भी निकाल सकते हैं।

60 साल में पेंशन लेने पर मिलता है अधिक पैसा

अधिकतर लोग ईपीएफओ के तहत 58 वर्ष की आयु या रिटायरमेंट पर पेंशन लेते हैं, लेकिन कई लोगों को यह नही पता होता की ईपीएफओ अपने अंशधारकों को अधिक 60 वर्ष की आयु तक अंशदान करने पर प्रोत्साहित करने के लिए अधिक पेंशन प्राप्त करने की सुविधा देता है। ऐसे में अंशधारक 60 वर्ष तक ईपीएफओ पेंशन फंड में पैसा जमा कर सकते हैं।

अर्ली पेंशन क्लेम कब कर सकते हैं?

EPFO के अंतर्गत यदि अंशधारक नियमित रूप से अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी 10 साल की नौकरी की अवधि पूरी हो जाती है, जिसमें उनकी आयु 50 साल से 58 साल के बीच होती है। तो ऐसी स्थिति में वह अर्ली पेंशन के लिए क्लेम कर सकते हैं, हालांकि इसमें आपको कम पेंशन दी जाती है, वहीं यदि आपकी आयु 50 साल से कम होती है तो आप पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। 58 साल की आयु से पहले आप अपने अकाउंट से जितनी निकासी करते हैं उसमें आपको हर साल के लिए 4 फीसदी की दर से पेंशन घटकर मिलती है।

उदाहरण के लिए माने लीजिए यदि आप 55 वर्ष की आयु में अपने अकाउंट में पेंशन निकालते हैं तो आपको मूल पेंशन राशि का 92 फीसदी (100%-2×4) पेंशन दी जाती है। ऐसे में 58 वर्ष की आयु के बजाय यदि आप 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेते हैं तो यह आप अधिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

Leave a Comment

हमारे Whatsaap चैनल से जुड़ें