EPFO के नए क्लेम नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू! पैसा निकालना होगा आसान या मुश्किल? जानिए पूरी डिटेल

EPFO ने PF क्लेम प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। अब ₹1 लाख तक का एडवांस क्लेम ऑटो मोड में केवल 3 दिनों में सेटल हो रहा है। आधार-वेरीफाइड UAN से सेल्फ-सर्विस में सुधार और PF ट्रांसफर में नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत भी लगभग समाप्त हो चुकी है। ये बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO के नए क्लेम नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू! पैसा निकालना होगा आसान या मुश्किल? जानिए पूरी डिटेल
EPFO के नए क्लेम नियम

Employees Provident Fund Organisation-EPFO ने हाल के 1-2 वर्षों में PF खाताधारकों के लिए क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है और ऐसे में EPFO द्वारा किए गए इन बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने हाल ही में राज्यसभा में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब में इन बदलावों की जानकारी दी है।

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₹1 लाख तक के PF क्लेम का ऑटो प्रोसेसिंग

EPFO ने PF एडवांस क्लेम को ऑटो मोड में प्रोसेस करने की सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है। पहले यह सुविधा सिर्फ बीमारी या अस्पताल में भर्ती होने जैसे मामलों में थी, लेकिन अब मकान, शिक्षा और शादी जैसे कारणों के लिए भी यह ऑटो मोड में प्रोसेस की जा सकती है।

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मंत्री के अनुसार अब 60% PF एडवांस क्लेम ऑटो मोड में प्रोसेस किए जा रहे हैं और ये क्लेम तीन दिनों के भीतर निपटाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 मार्च 2025 तक EPFO ने 2.16 करोड़ ऑटो क्लेम सेटल किए हैं, जबकि 2023-24 में यह संख्या मात्र 89.52 लाख थी।

सदस्य विवरण में सुधार की प्रक्रिया और आसान

अब PF सदस्य जिनका UAN आधार से वेरीफाइड है, वे अपने पहचान दस्तावेज़ों में खुद ही बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए अब EPFO ऑफिस के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। वर्तमान में 96% सुधार खुद सदस्य द्वारा बिना किसी दफ्तर की प्रक्रिया के पूरे किए जा रहे हैं।

PF ट्रांसफर अब और सरल

अब PF ट्रांसफर क्लेम के लिए आधार-वेरीफाइड UAN पर नियोक्ता की अनुमति की जरूरत नहीं है। मंत्री ने बताया कि अब केवल 10% ट्रांसफर क्लेम में ही सदस्य और नियोक्ता की मंजूरी की जरूरत होती है।

क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ की जरूरत नहीं

EPFO ने KYC-कम्प्लायंट UAN के लिए क्लेम फॉर्म के साथ चेक लीफ की अनिवार्यता भी हटा दी है। जिन खातों में KYC पूरी है और आवश्यक मानदंड पूरे होते हैं, उन्हें अब चेक सबमिट नहीं करना होगा।

गलत क्लेम से बचाव के लिए गाइडेंस फीचर

EPFO ने ऐसी वेलिडेशन प्रक्रिया तैयार की है जिससे सदस्य को यह पहले ही पता चल जाए कि वह जिस क्लेम के लिए आवेदन कर रहा है, वह मान्य है या नहीं। इससे गलत या अपात्र क्लेम फाइल करने से बचा जा सकेगा।

ऑनलाइन क्लेम का बोलबाला

वर्तमान में EPFO को कुल 99.31% क्लेम ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त हो रहे हैं। अब फील्ड ऑफिस जाने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में 6 मार्च तक कुल 7.14 करोड़ क्लेम ऑनलाइन माध्यम से फाइल किए गए।

EPFO 3.0 और डिजिटल बदलाव

EPFO अपने सिस्टम को और अधिक टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली और मेंबर-सेंट्रिक बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। इसके तहत CITES 2.01 के माध्यम से मेंबर डेटा को केंद्रीकृत किया जा रहा है और EPFO 3.0 के तहत विभिन्न हितधारकों से परामर्श लिया गया है ताकि भविष्य के लिए तैयार एक डिजिटल संगठन तैयार किया जा सके।

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