
पीएफ अकाउंट के 7 करोड़ से अधिक कर्चारियों के लिए बड़ी खबर है जिसके तहत आपका क़ानूनी प्रक्रिया का काम बहुत ही सरल होने वाला है। जी हाँ हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ कर्मचारी और उसके परिवार वालों के लिए एक शानदार निर्णय लिया है।
अब यदि किसी ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उसका डेथ क्लेम सेटलमेंट अब आसानी से किया जा सकता है। परिवार आसानी से पीएफ पैसा, पेंशन और बीमा राशि का लाभ ले सकते हैं। आइए इस लेख में फैसले के बारे में पूर्ण जानकारी जानते हैं।
यह भी देखें- EPFO Pension: एक नहीं बल्कि सात तरह की पेंशन देता है EPFO, जानिए हरेक की पूरी डिटेल
पीएफ का पैसा आएगा बच्चे के खाते में!
पहले जब भी कर्मचारी सदस्य की मृत्यु होती थी और उसका नॉमिनी नाबालिग बच्चा होता था तो पैसे लेने के लिए परिवार को कोर्ट से अभिभावक प्रमाण पत्र लेकर ऑफिस में जमा करना पड़ता था। बता दें यह प्रमाण पत्र आने में महीनों का समय लग सकता है जिससे परिवार को आर्थिक समस्या होती थी।
EPFO ने नया सर्कुलर जारी किया है जिसके तहत अब इस सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। अब इसका पैसा सीधे ही बच्चे के खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा जिसका इस्तेमाल परिवार अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में कर सकता है।
किस कारण लिया गया निर्णय?
जब किसी ईपीएफ कर्मचारी की मृत्यु आकस्मिक होती है तो सबसे बड़ा झटका उसके परिवार और बच्चों को लगता है। उन्हें इस समय सहारा तो चाहिए साथ ही वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में क़ानूनी प्रक्रिया के बिना परिवार वालो को पीएफ पैसे का लाभ तुरंत मिल जाए, इसके लिए ईपीएफओ ने यह बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है।
यह भी देखें- EPF Withdrawal: बिना कंपनी की मंजूरी के भी निकाल सकते हैं अपने पीएफ खाते से पैसा, यहां जाने पूरा प्रोसेस
नए नियमों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
इस नई सुविधा का लाभ लेने के लिए ईपीएफओ ने पहले ही कर्मचारियों को चेतावनी दे दी है कि वे समय रहते अपने नाबालिग बच्चे के नाम पर एक खाता खुलवा लें ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। आपको मृत्यु का दावा करने के लिए ईपीएफओ फॉर्म 20 में सही सही जानकारी दर्ज करनी है।