EPFO Balance NPS Transfer: मत हो परेशान! ऐसे चुटकियों में करें EPFO बैलेंस NPS में ट्रांसफर, देखें आसान से स्टेप

EPFO बैलेंस को NPS में ट्रांसफर करना अब हुआ आसान! चुटकियों में करें ट्रांसफर, जानें सरल स्टेप्स। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO balance NPS transfer: जैसा की आप सभी जानते होंगे की देश में बहुत सी पेंशन स्कीम है। जिसके अंतर्गत बहुत से कर्मचारी और व्यवसाय के दौरान बहुत से लोग निवेश करते है। इन स्कीम का मुख्य उद्देश्य बुढ़ापे में एक मोटी धनराशि जमा करना होता है। ताकि उन लोगों को बुढ़ापे में किसी अन्य व्यक्ति के आगे हाथ न फैलाने पढ़े। कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) इसी प्रकार की पेंशन स्कीम है। जिसका बहुत से लोग लाभ उठाते है।

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EPFO balance NPS transfer : मत हो परेशान! ऐसे चुटकियों में करें EPFO बैलेंस NPS में ट्रांसफर, देखें आसान से स्टेप

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कुछ अंतर होता हैं। EPFO एक ऐसी स्कीम है। जो की ब्याज दर आधारित गारंटीड रिटर्न स्कीम है। वही दूसरी तरफ NPS एक प्रकार की बाजार आधारित निवेश योजना है। आपको बात दे की बहुत से कर्मचारियों को यह समस्या होती है की उनको यह नहीं पता होता है की EPF खाते में मौजूद कैश को NPS योजना में कैसे ट्रांसफर करें?

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तो इसके लिए आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आज हम आप सभी को यहां पर EPFO से NPS में पैसा ट्रांसफर करने का आसान तरीका बता रहे हैं, ताकि अधिकतर लोग इसके बारे में जान सकने और इसका लाभ उठा सकें।

जानिए क्या है EPFO और NPS स्कीम

तो आइए EPFO और NPS के बारे में जानकारी प्राप्त करें। आपको बता दे की कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के अंतर्गत कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% PF अकाउंट में जमा करता है। इसमें न केवल कर्मचारी बल्कि नियोक्ता भी कर्मचारी की धनराशि के जितना उस कर्मचारी के खाते में जमा करता है।

वही बात अगर NPS की करें तो यह एक ऐसी योजना है जिसमें 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की आयु के सभी भारतीय नागरिक निवेश कर सकते है। इसमें तय राशि के अनुसार निवेश करने के बाद में वह सभी पेंशन का लाभ उठाने में सक्षम होते है।

इस तरह करें  EPF से NPS में पैसे ट्रांसफर

EPS से NPS में पैसे ट्रांसफर करने के लिए कर्मचारी अपने EPF अकाउंट में मौजूद कैश को टियर-1 NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए आप सभी को अपने नियोक्ता को एक रिक्वेस्ट ट्रांसफर फॉर्म जमा करवाना होगा। उसके बाद इस फॉर्म को नियोक्ता के द्वारा EPFO कार्यालय को भेज जाता है। जिसके बाद EPFO आगे की प्रक्रिया पूरी कर कर्मचारी का काम कर देता है।

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