DOPT ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए छुट्टी और पेंशन संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो सभी कर्मचारियों के लिए जानना आवश्यक है। आइए, इन महत्वपूर्ण बदलावों को विस्तार से समझते हैं।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन का विशेष अवकाश
अगर कोई केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अंगदान करता है, तो उसे 42 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। यह अवकाश अस्पताल में भर्ती होने के दिन से एक बार में लिया जा सकेगा। सरकारी चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर छुट्टियों के लचीलेपन की अनुमति दी जा सकती है। अंगदान से संबंधित उपचार अधिकृत अस्पताल से ही किया जाएगा, जो कि केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अंतर्गत हो
महिला सरकारी कर्मचारी को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश
जन्म के तुरंत बाद यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में केंद्रीय महिला कर्मचारी को 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश मिलेगा। यह अवकाश दो से कम जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारियों को मिलेगा और यह सुविधा अधिकृत चिकित्सालय में प्रसव होने पर ही लागू होगी। यदि मातृत्व अवकाश का लाभ पहले नहीं लिया गया है, तो जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु की तिथि से 60 दिन का अवकाश मिलेगा।
रक्तदान करने पर 1 दिन की विशेष छुट्टी
केंद्रीय कर्मचारियों को रक्तदान करने पर 1 दिन की विशेष छुट्टी मिलेगी। यह छुट्टी उसी दिन मिलेगी जिस दिन रक्तदान किया जाएगा। सभी प्रकार के रक्तदान के लिए यह लाभ उपलब्ध होगा और एक साल में चार बार छुट्टी दी जा सकती है।
महिला सरकारी कर्मचारी के बच्चों को मिलेगी पेंशन
महिला सरकारी कर्मचारी अब अपने पति के जीवित रहते हुए भी अपने बच्चों को पेंशन के लिए नामित कर सकती हैं। केंद्र सरकार ने पारिवारिक कलह को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है। महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके बच्चों को पेंशन दी जाएगी, भले ही पति जीवित हो।
Central & state governments pensioners were oftenly got increase in their pension but board/corporation(GSRTC)
pensioners are still getting theirs retirement amount even today(1000 to 2500).
Very nice
Ye hamare sabke liye acha he
जो मिल रहा है भरपूर मिल रहा है ये ही मिलता रहे यही कामना करते हैं