
आयकर रिटर्न दाखिल करते समय गलती होना आम बात है, खासकर जब हम इसे अक्सर नहीं करते या प्रोफेशनल सहायता के बिना भरते हैं। ऐसी ही गलतियों के चलते कई बार इनकम टैक्स विभाग आपकी फाइल की गई रिटर्न को डिफेक्टिव रिटर्न घोषित कर देता है और इसके लिए आपको सेक्शन 139(9) के तहत नोटिस भेजा जाता है। यह नोटिस किसी भी त्रुटि को ठीक करने का मौका देता है, लेकिन अगर समय रहते प्रतिक्रिया नहीं दी गई, तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
सेक्शन 139(9) क्या है और इसका मकसद क्या है?
Income Tax Department जब किसी ITR में त्रुटियां, अधूरी जानकारी या विरोधाभासी विवरण पाता है, तो वह सेक्शन 139(9) के अंतर्गत Defective Return Notice जारी करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि आपकी फाइल की गई ITR सटीक और पूर्ण हो। इस नोटिस को आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID पर भेजा जाता है और इसे आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी देख सकते हैं।
139(9) नोटिस का पासवर्ड क्या होता है?
ईमेल से प्राप्त नोटिस पासवर्ड से सुरक्षित होता है। इस फाइल को खोलने के लिए पासवर्ड होता है: आपका PAN (लोअरकेस में) + जन्मतिथि (DDMMYYYY फॉर्मेट में)।
उदाहरण: अगर PAN है MNOPQ1212C
और जन्मतिथि है 12/10/1987
, तो पासवर्ड होगा: mnopq1212c12101987
139(9) नोटिस पर जवाब देने की समय सीमा
आपको नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। अगर इस अवधि में प्रतिक्रिया नहीं दी गई या विस्तार के लिए आवेदन नहीं किया गया, तो आपकी रिटर्न अमान्य (Invalid) मानी जाएगी, और इसके साथ-साथ कोई भी रिफंड भी प्रोसेस नहीं किया जाएगा।
किन कारणों से डिफेक्टिव रिटर्न नोटिस जारी किया जा सकता है?
यदि आपकी ITR में निम्न में से कोई भी त्रुटि पाई गई, तो Assessing Officer Defective Return Notice जारी कर सकता है:
- Incomplete ITR: अगर आपकी ITR में जरूरी कॉलम, annexures या स्टेटमेंट्स अधूरी हों।
- Tax Information Missing: टैक्स तो दिया है लेकिन उसका विवरण ITR में नहीं है – जैसे TDS, TCS, Advance Tax आदि।
- TDS और इनकम का mismatch: जैसे TDS क्लेम किया गया है लेकिन संबंधित इनकम ITR में नहीं दिखाई गई।
- Bookkeeping में कमी: आवश्यक खाते – जैसे Profit & Loss, Balance Sheet आदि न हों या अधूरे हों।
- Tax Audit Documents की कमी: सेक्शन 44AB के अंतर्गत आवश्यक ऑडिट रिपोर्ट न होना या अधूरी होना।
- Cost Audit Details न देना, Presumptive Taxation में गलतियाँ, Tax Payment में असमानता, गलत जानकारी जैसे टर्नओवर, इनकम आदि, PAN और नाम में mismatch – ये सभी नोटिस के संभावित कारण हो सकते हैं।
139(9) नोटिस का जवाब कैसे दें?
- सबसे पहले यह जांचें कि नोटिस में क्या त्रुटि बताई गई है।
- आयकर पोर्टल पर लॉगिन करें और ‘Pending Actions’ > ‘E-proceedings’ > ‘View Notices’ में जाकर नोटिस खोलें।
- नोटिस पढ़ें और ‘Submit Response’ पर क्लिक करें।
- अगर आप त्रुटि से सहमत हैं, तो ‘Agree’ चुनें और ITR को ऑफलाइन JSON यूटिलिटी से ठीक कर अपलोड करें।
- अगर आप असहमत हैं, तो ‘Disagree’ का विकल्प चुनें और कारण बताएं।
- अंतिम चरण में ‘Proceed to e-verify’ पर क्लिक कर के अपनी प्रतिक्रिया को ई-वेरिफाई करें।
- सफलतापूर्वक सबमिशन के बाद स्क्रीन पर एक Acknowledgement Number दिखाई देगा।
बार-बार होने वाली गलतियों से कैसे बचें?
जैसे कि अगर आपने TDS क्लेम किया लेकिन संबंधित इनकम जैसे बैंक इंटरेस्ट, डिविडेंड आदि रिपोर्ट नहीं किया, तो यह डिफेक्टिव रिटर्न बन सकता है। इसलिए 26AS और AIS स्टेटमेंट को अच्छी तरह जांचें और सभी इनकम और टैक्स विवरण सही-सही भरें।