श्री एस के गगनेजा, जो केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त पेंशनभोगी हैं, ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) दिल्ली में याचिका दर्ज करवाई थी और न्यायालय से अपील की कि वे सरकार को आदेश दें कि उनकी पेंशन से हो रही कम्युटेशन कटौती को फौरन बंद किया जाए। गगनेजा का तर्क था कि 11 वर्ष और 6 महीने की पूर्व निर्धारित समयावधि समाप्त हो चुकी है, और अब किसी भी आगे की कटौती की कोई वैधता नहीं रही। इसलिए, जब तक कि मामले का निर्णायक फैसला नहीं हो जाता, उनके पेंशन से किसी भी कम्युटेशन कटौती को रोक देना चाहिए।
याचिकाकर्ता की प्रमुख मांगें
श्री गगनेजा ने अपनी याचिका में यह भी अनुरोध किया कि 01 सितंबर 2022 के बाद से हुई पेंशन कटौती की राशि उन्हें वापस की जाए। उनका तर्क है कि निर्धारित अवधि के बाद भी पेंशन में कटौती जारी रखना अनुचित है। इसलिए, उन्होंने AFT से यह आदेश देने की मांग की कि सरकार यह राशि उन्हें लौटाए।
अंतरिम राहत की मांग
याचिकाकर्ता ने आगे अंतरिम राहत की भी मांग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक अंतिम निर्णय नहीं होता, तब तक उनकी पेंशन से 18,800 रुपये प्रति माह की कम्युटेशन कटौती को रोका जाए। उनका कहना था कि यह कटौती पूरी तरह अनावश्यक है और उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है।
देरी के लिए माफी
AFT ने याचिकाकर्ता से पूछा कि उन्हें ज्ञात होने के बावजूद उन्होंने कोर्ट का रुख क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता ने देरी के लिए माफी मांगते हुए कहा कि उन्होंने कुछ वर्तमान मामलों का हवाला देते हुए इस देरी को माफ करने की अपील की है।
संदर्भित मामले
श्री गगनेजा ने अपने मामले को मजबूत बनाने के लिए कुछ अन्य मामलों का हवाला दिया है:
- शिला देवी और अन्य बनाम पंजाब राज्य: इस मामले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पेंशन की कम्यूटेड राशि की वसूली पर रोक लगाई थी।
- राम सरूप जिंदल बनाम पंजाब राज्य: इस मामले में भी उच्च न्यायालय ने पेंशन कटौती पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
AFT का आदेश
AFT ने याचिकाकर्ता की प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है और तीन महीने के भीतर दोनों पक्षों को अपनी दलीलें पेश करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 09 अगस्त 2024 को प्रधान रजिस्ट्रार के सामने होगी, जबकि मुख्य बेंच के सामने इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर 2024 को होगी।
अंतरिम निर्णय
अंतरिम रूप से, न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया है कि वे श्री गगनेजा की पेंशन से 18,800 रुपये की कटौती तब तक न करें, जब तक कि इस मामले पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।
यह निर्णय न केवल श्री गगनेजा के लिए, बल्कि उन सभी पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जो पेंशन कटौती से प्रभावित हैं। यह आदेश न्यायपालिका के संवेदनशील दृष्टिकोण और पेंशनभोगियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Sir is mahine m pansion or DA aane wali thi sir aai nhi sir pansion or DA pda kr sir mera account paunjb nestonal bank account no h sir chek kr ke dekh kuch affection nhi mila sir.
Commutation amount shouldn’t deduction after 10 yrs & 8 months(128 months). They are deduction continue after 128 months is wrong method/ wrong calculation. After 10 yrs & 8 months eligible getting full pension.
Anomalies raised during OROP2 all JCOs rank not getting the benefits of the same because wrong method worked for JCOs rank. Otherwise all Officers & Sep to Hav rank already get the benefits. Why not for JCOs ranks
उक्त कोर्ट के अनुसार हमारी मासिक पैन्शन से कम्यूटेशन की राशि काटना बंद करके जो अतिरिक्त राशि काटी गई है बह लौटाईं जाय । मुझे रिटायर हुए बारह साल से अधिक हो गये है । मैं सुरेन्द्र कुमार सक्सेना सीनियर सैक्शन इन्जिनियर बिघुत बरेली से ३१ जुलाई २०१२ को रिटायर हुआ था।
Saxena sahab ye sarkar sunne wali nahi he
Court se hi samaadhaan ho sakta he
Aise maamle wale sabhi ko December 2024 tak intjaar karna chahiye yaa fir 21.08.24 ko PB and HR High court Chandigarh mein hearing hai. Aane wale judgement par hi appeal ho sakti hai. Jai Hind vande matram
महशय ,मै,30 सितम्बर 2012 मे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सेना निर्बल हो गया लेकिन अभी तक कम्युटर पैसा काट कर पेनसन मिल रहा है।जब कि 11 साल 6महिने के बन्द हो जाना चाहिए। मुझे सलाह दे।
I was retired on last day of March 2011 and my commutation is being recovered beyond 11 years month…..please advice how to stop recovery of commutation recovery.
मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं।
1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS सीता राम
I m retired on 31 mar 24. Same case is for all pensioners. It should not be more than as per verdict of punjab high court. Govt should give direction or take node for action.
मी माझी सैनिक हवालदार बाबु नुरा राठोड तारिख 01082009से ई एम ई कोर से सेवा निवृत्त झालेले आहे 01082024 मधे माझे सेवा निवृत्तीला पंधरा वर्षे पूर्ण झाली आहे काय माझे कमुटेशन बंद होणार कां।
मेरा रिटायर्ड का 17 वें साल का 3rd माह शुरू हो गया है अभी भी कुछ कुल 3754/प्रतिमाह , में से कुछ अंश 2600 / हर माह लगभग कटौती हो ही रही है।, समझ में नहीं आ रहा की क्यों?
Sir, my date of birth is 10th August 1950, and I am superannuated as Asst Director (Monuments) from Archaeological Survey of India on 31st August 2010.
The Computation amount is being deducted from my Pension.
If this rule applies in my case, then, it may be considered accordingly.
Thanks & Regards
Vasdev Bakshi
bakshi1950@gmail. com
This decision should be implemented to all pensiones who have completed 11 or 12 yrs after retirement but not filled Court case due to circumstances,
I am retired in 2006 now I have only Rs 1600.00 per month after 10 years service I have recd pension after computation I request that kindly refund my deduction as commutation as per your earliest