
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि 2025 में CCS (NPS ग्रैच्युटी) नियमों में बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये संशोधन न केवल कर्मचारियों के सेवा उपरांत लाभों को सशक्त बनाएंगे बल्कि उनके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए इन नए नियमों से सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु लाभ में बेहतर पारदर्शिता और व्यापकता मिलेगी।
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ग्रैच्युटी की परिभाषा में व्यापक बदलाव
2025 के संशोधन के अनुसार अब ग्रैच्युटी की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब ग्रैच्युटी में रिटायरमेंट ग्रैच्युटी, डेथ ग्रैच्युटी और रेसिड्यूअरी ग्रैच्युटी को शामिल कर लिया गया है। इससे कर्मचारियों के लाभ के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है और भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की व्याख्यात्मक जटिलताओं से बचाव किया जा सकेगा।
सेवा समाप्ति या मृत्यु के दिन की गणना में बदलाव
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिसमें यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के समय अवकाश पर, निलंबन में या अनुपस्थित था, तो वह अवधि भी नियमित सेवा अवधि मानी जाएगी, इससे कर्मचारियों के ग्रैच्युटी पात्रता पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उन्हे संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा।
पुनर्नियुक्ति के बाद ग्रैच्युटी पर विशेष प्रावधान
अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सरकारी सेवा में नियुक्त होता है, तो उसे पुनर्नियुक्ति की अवधि के लिए अलग से ग्रैच्युटी नहीं दी जाएगी। हालांकि, यदि किसी कर्मचारी ने सार्वजनिक उपक्रम या स्वायत्त संस्था में कार्य करने के बाद सरकार की अनुमति से नई नियुक्ति ली है, तो उसे दोनों सेवाओं के लिए ग्रैच्युटी मिल सकती है, लेकिन यह राशि अधिकतम सीमा से अधिक नहीं हो सकती।
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अनुशासनात्मक मामलों में ग्रैच्युटी पर रोक का अधिकार
संशोधित नियमों में सरकार ने अनुशासनात्मक मामलों में भी स्पष्टता लाई है। यदि कोई कर्मचारी सेवा अवधि के दौरान गंभीर कदाचार या लापरवाही का दोषी पाया जाता है, तो संबंधित प्राधिकारी- जैसे राष्ट्रपति, मंत्रालय का सचिव या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उसके ग्रैच्युटी लाभ को आंशिक या पूर्ण रूप से रोक सकते हैं। इससे सेवा अनुशासन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा में बढ़ोतरी
सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए रिटायरमेंट और डेथ ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख कर दिया है। यह संशोधन 1 जनवरी 2024 से प्रभावी है। इससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनके भविष्य के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी।
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Unified Pension Scheme (UPS) का विकल्प
1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार ने Unified Pension Scheme (UPS) लागू किया है, जो NPS के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था है। इस योजना के तहत कर्मचारी निश्चित मासिक पेंशन और ग्रैच्युटी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। UPS चुनने के इच्छुक कर्मचारियों को तीन महीने के भीतर विकल्प देना होगा। इससे कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति योजनाओं को बेहतर ढंग से कस्टमाइज़ करने का अवसर मिलेगा।