
पूर्व सैनिक पहचान पत्र (Ex-Servicemen Identity Card) पूर्व सैनिकों के लिए एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज़ है, जो उन्हें सरकारी और निजी क्षेत्रों में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। यह पहचान पत्र केवल पहचान का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह Ex-Servicemen को समाज में एक सम्मानित दर्जा भी प्रदान करता है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि यह कार्ड कैसे प्राप्त किया जाए, इसकी मान्यता कहाँ-कहाँ है, और इससे जुड़ी अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ।
पूर्व सैनिक पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया
- केंद्रीय सैनिक बोर्ड (KSB) की वेबसाइट www.ksb.gov.in पर जाएं।
- “Register” या “New Registration” विकल्प पर क्लिक करें।
- नाम, सेवा संख्या, रैंक, यूनिट, सेवानिवृत्ति की तिथि आदि विवरण दर्ज करें।
- स्कैन करके निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करें:
- सेवा समाप्ति प्रमाणपत्र या डिस्चार्ज बुक
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- पता प्रमाण (आधार कार्ड, बिजली बिल)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अपने राज्य और ज़िले के अनुसार संबंधित जिला सैनिक बोर्ड (ZSB) या सैनिक कल्याण कार्यालय (ZSWO) का चयन करें।
- सभी विवरण और दस्तावेज़ों की जांच के बाद, फॉर्म सबमिट करें।
- सबमिट करने के बाद एक पावती या रेफरेंस नंबर प्राप्त होगा, जिसे आगे की प्रक्रिया में उपयोग किया जाएगा।
- ऑनलाइन पंजीकरण के बाद संबंधित ZSB या ZSWO कार्यालय में भौतिक रूप से जाकर दस्तावेज़ सत्यापन कराएं।
पूर्व सैनिक पहचान पत्र की मान्यता और उपयोग
पूर्व सैनिक पहचान पत्र, Ex-Servicemen को निम्नलिखित प्रमुख सुविधाओं का लाभ उठाने में सहायता करता है:
- सैनिक कल्याण योजनाएं: इस कार्ड के माध्यम से व्यक्ति Armed Forces Flag Day Fund की कल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र होता है।
- चिकित्सा सेवाएं: Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) और सैन्य अस्पतालों में उपचार हेतु यह कार्ड आवश्यक होता है।
- CSD कैंटीन सेवाएं: Canteen Stores Department की सुविधाएं जैसे राशन और दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर रियायती दरों पर खरीदारी की जा सकती है।
- शैक्षिक और यात्रा रियायतें: कुछ विश्वविद्यालयों में सीट आरक्षण, शुल्क में छूट, और यात्रा टिकटों पर रियायतें भी इस कार्ड के द्वारा प्राप्त होती हैं।
आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची
पहचान पत्र के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ अनिवार्य होते हैं:
- सेवा समाप्ति प्रमाणपत्र या डिस्चार्ज बुक
- पेंशन भुगतान आदेश (PPO)
- पता प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, बिजली बिल आदि)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- यदि पूर्व में किसी अन्य ZSB में पंजीकरण किया गया हो, तो NOC
पहचान पत्र का नवीनीकरण और पुनः जारी करना
Ex-Servicemen Identity Card की नवीनीकरण प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब कार्ड की वैधता समाप्त हो जाती है। इसके लिए ZSB या ZSWO कार्यालय में जाकर फॉर्म भरना होता है और आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होते हैं।
यदि पहचान पत्र खो जाता है, तो पहले निकटतम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करानी होती है और उसकी एक प्रति के साथ एक महीने बाद ZSB/ZSWO कार्यालय में आवेदन किया जाता है। पुनः जारी करने पर एक निर्धारित शुल्क लिया जा सकता है।