पेंशन में देरी पर बैंक को देना होगा 8% ब्याज, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! किन्हें होगा फायदा

RBI का ऐतिहासिक फैसला सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत बनकर सामने आया है। अगर आपकी पेंशन समय पर नहीं आई तो बैंक को देना होगा 8% ब्याज, वह भी बिना किसी आवेदन के। जानिए कौन लोग होंगे इसके हकदार और कैसे मिलेगा आपको बकाया ब्याज – पूरी जानकारी पढ़िए इस रिपोर्ट में।

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Written by Rohit Kumar

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पेंशन में देरी अब बैंकों को महंगी पड़ सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत यदि किसी केंद्र या राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी को समय पर पेंशन नहीं मिलती है, तो संबंधित बैंक को उस देरी के लिए 8% सालाना ब्याज देना होगा। यह निर्णय पेंशनभोगियों के हितों की रक्षा करने के लिए लिया गया है और इससे पेंशन भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

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स्वचालित मुआवजे का प्रावधान

RBI ने यह स्पष्ट किया है कि इस ब्याज का भुगतान स्वचालित रूप से पेंशनभोगी के खाते में किया जाएगा। पेंशन में देरी पर मुआवजा पाने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी को किसी प्रकार का दावा या शिकायत करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह व्यवस्था पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जो अक्सर पेंशन देरी के कारण मानसिक और आर्थिक तनाव का सामना करते हैं।

नियम की प्रभावी तिथि और व्यापक दायरा

यह नियम 1 अक्टूबर 2008 से प्रभाव में आया है, यानी उस तारीख के बाद जितने भी मामलों में पेंशन भुगतान में देरी हुई है, उन सभी पर यह नियम लागू होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों के पेंशनभोगी इसके दायरे में आते हैं। इससे लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पिछली देरी का भी लाभ मिलने की संभावना बनती है।

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बैंकों की जिम्मेदारी में बढ़ोतरी

RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन आदेश प्राप्त करते ही बिना देरी पेंशन खातों में राशि स्थानांतरित करें। यदि बैंक इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतते हैं, तो उन्हें इसके लिए ब्याज देना होगा। यह निर्देश न केवल प्रक्रिया को त्वरित बनाता है, बल्कि बैंकों को जवाबदेह भी बनाता है, जिससे कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिल सके।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सेवा का आग्रह

RBI ने बैंकों से आग्रह किया है कि वे वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर पेंशनभोगियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें। बैंक शाखाओं में वृद्धजन को विशेष सहायता देने, सरल और शीघ्र सेवा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे बुजुर्गों को बैंकिंग से जुड़ी कठिनाइयों से मुक्ति मिलेगी और वे बिना बाधा के अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी कर सकेंगे।

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