7 अक्टूबर, 2024 को, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में योगदान को नियंत्रित करने वाले नए दिशानिर्देशों का एक महत्वपूर्ण ज्ञापन जारी किया। इस ज्ञापन के मुताबिक, मासिक वेतन का 10% योगदान अब नियमित रूप से NPS में किया जाएगा, और यह योगदान निकटतम पूर्ण रुपये तक गोल किया जाएगा।
ये दिशानिर्देश विशेष रूप से उस समय प्रभावी होंगे जब कोई कर्मचारी निलंबन की अवधि में होता है, जिसमें उसे योगदान जारी रखने का विकल्प दिया जाता है। यदि निलंबन की अवधि को बाद में कर्तव्य के रूप में माना जाता है, तो योगदान की पुनर्गणना उस समय के वेतन के आधार पर की जाएगी।
इसके अलावा, अवैतनिक अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को NPS में योगदान देने की जरूरत नहीं होती। वहीं, दूसरे संगठनों या विभागों में स्थानांतरित होने वाले कर्मचारी अपने वर्तमान वेतन के आधार पर NPS में योगदान देना जारी रखेंगे।
NPS के योगदान प्रणाली में ये परिवर्तन व्यावहारिक रूप से लागू होते हैं, जहाँ कर्मचारियों के योगदान का सटीक रखरखाव सुनिश्चित किया जाता है। योगदान में किसी भी विसंगति को ब्याज के साथ संबंधित कर्मचारी के पेंशन खाते में जोड़ा जाता है, जिससे सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी को उनके योगदान का उचित लाभ मिले।
यह नवीनतम पहल केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए अधिक सुरक्षित और नियोजित तरीके से तैयारी करने का मौका देती है, और सभी संबंधित विभागों को इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी गई है।