केंद्र सरकार ने पेंशन वितरण में हो रही देरी की समस्याओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत पहल की है। वित्त मंत्रालय ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिससे पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार आएगा और कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद पेंशन मिल सकेगी।
CCP (पेंशन) नियम, 2021
CCP (पेंशन) नियम 2021 के अनुसार, पेंशन प्रक्रिया की समय सीमा निर्धारित की गई है जिसे हर हाल में पालन करना अनिवार्य है। इस नियम के तहत, सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व ही पेंशनभोगी को अपने सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा और अन्य आवश्यक तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए।
पेंशन प्रक्रिया के चरण
- सेवानिवृत्ति से एक वर्ष पूर्व: सर्विस रिकॉर्ड की जांच और प्रारंभिक तैयारियां शुरू करना।
- सेवानिवृत्ति से छह महीने पहले: आवश्यक प्रपत्रों को कार्यालय प्रमुख के पास जमा करना।
- सेवानिवृत्ति से चार महीने पहले: कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन मामले को पेंशन लेखा कार्यालय को भेजना।
- सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले: पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी करना और सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) को भेजना।
अनंतिम पेंशन की व्यवस्था
यदि किसी करणवश पेंशन और ग्रेच्युटी का निर्णय समय पर नहीं हो पाता है, तो कर्मचारी को अनंतिम पेंशन प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद वित्तीय सहायता मिल सके।
समय सीमा का महत्व
सरकार द्वारा समय सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए दिए गए निर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद कोई वित्तीय रुकावट न आए।
इस नवीन व्यवस्था से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिलने में मदद मिलेगी और उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय असुरक्षा की चिंता कम होगी। इससे न केवल पेंशनभोगियों को लाभ होगा, बल्कि यह समाज में वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा।