केंद्र सरकार ने Ex-Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS) के तहत पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है, खासकर उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिन्हें दवाएँ प्राप्त करने में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। नई व्यवस्था के तहत दवाओं की प्राप्ति प्रक्रिया को सरल और अधिक सुविधाजनक बनाया गया है, जिससे लाभार्थियों को बार-बार पॉलीक्लिनिक के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मौजूदा समस्याएं
अभी तक, ECHS लाभार्थियों को मान्यता प्राप्त अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करने के बाद पॉलीक्लिनिक से दवाएँ लेनी पड़ती थीं। इसमें कई प्रकार की असुविधाएँ थीं, जैसे कि:
- बार-बार यात्रा करने की ज़रूरत
- छुट्टियों या बंद के दिनों में दवाओं की अनुपलब्धता
- स्थानीय केमिस्ट से दवाओं को प्राप्त करने में देरी
नई व्यवस्था की विशेषताएँ
इस नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत, लाभार्थियों को निम्न परिस्थितियों में दवाओं की स्व-खरीद की अनुमति दी गई है:
- आपातकालीन स्थिति: यदि परामर्श छुट्टी के दिन या मेडिकल स्टोर के बंद होने के दिन होता है, तो लाभार्थी उस दिन की दवाएं खुद खरीद सकते हैं।
- ALC द्वारा देरी: यदि अधिकृत स्थानीय केमिस्ट द्वारा दवाएं पहुंचाने में देरी होती है तो लाभार्थी स्वयं दवाएँ खरीद सकते हैं।
- छुट्टी के दिनों की व्यवस्था: यदि परामर्श के बाद लगातार छुट्टियाँ होती हैं, तो तीन दिनों तक की दवाएँ खरीदी जा सकती हैं।
प्रामाणिकता और प्रक्रिया
खरीदी गई दवाओं की प्रामाणिकता और वित्तीय वापसी की पुष्टि ECHS पॉलीक्लिनिक के Officer-in-Charge द्वारा की जाएगी। यह सुनिश्चित करेगा कि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों को वाजिब दवाएं समय पर मिल सकें।
निष्कर्ष
बता दें, इस नई व्यवस्था से ECHS के लाभार्थियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे न केवल दवाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि लाभार्थियों को अस्पताल और पॉलीक्लिनिक की बार-बार यात्राओं से मुक्ति मिलेगी, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।