UP News: उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि जिन कर्मचारियों ने अपनी चल और अचल संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर नहीं दिया है, उनकी अगस्त माह की वेतन भुगतान प्रक्रिया पर रोक लगाई जा सकती है। यह आदेश सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए लागू है और इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की संपत्तियों का रिकॉर्ड रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
संपत्ति विवरण जमा करने की अनिवार्यता
सरकार द्वारा यह निर्णय पहली बार लिया गया है कि कर्मचारियों को अपनी संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जिन कर्मचारियों ने अभी तक यह विवरण नहीं दिया है, उन्हें 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। अगर वे इस अवधि के भीतर अपने संपत्ति का विवरण नहीं जमा करते हैं, तो उनके वेतन पर रोक लगाई जा सकती है और साथ ही उनके प्रमोशन पर भी प्रभाव डाला जा सकता है।
सरकार की सख्त हिदायतें
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संपत्ति विवरण जमा न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को यह चेतावनी भी दी है कि वे किसी भी प्रकार का बयान प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, या किसी भी अन्य माध्यम पर न दें जिससे सरकार के समक्ष असहजता की स्थिति उत्पन्न हो।
प्रमोशन पर असर
प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग के निर्देशानुसार, जो कर्मचारी अपने संपत्ति का विवरण नहीं देंगे, उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। इस आदेश का पालन न करने वाले कर्मचारियों को भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें वेतन वृद्धि और प्रमोशन जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी शामिल हैं।
निष्कर्ष
यह आदेश सरकार की पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। राज्य सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आदेश का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वे समय पर अपनी संपत्तियों का विवरण ‘मानव संपदा’ पोर्टल पर जमा करें ताकि उनका वेतन और प्रमोशन प्रभावित न हो।