भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS Pension Funds) में कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट जारी किया है, जिससे लगभग 5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। अब NPS धारक कर्मचारी निवेश के लिए खुद ही अपना फंड मैनेजर नियुक्त कर सकेंगे। यह निर्णय राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के माध्यम से लिया गया है।
निवेश पद्धति में बदलाव
एनपीएस योजना शेयर बाजार पर आधारित होती है। अब तक एनपीएस की राशि म्युचुअल फंड, एसबीआई, एलआईसी में लगाई जाती थी, जिससे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद फंड में ज्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी। कर्मचारी लंबे समय से फंड मैनेजर चुनने का अधिकार मांग रहे थे, जिसे राज्य सरकार ने अब पूरा कर दिया है। इस बदलाव से कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा।
मौजूदा व्यवस्था और नई व्यवस्था
मौजूदा व्यवस्था के तहत, पेंशन में जमा 40% राशि कर्मचारी जरूरत पर निकाल सकते हैं, जिसे सामान्य जीवन चक्र कहा जाता है। शेष 60% राशि परंपरागत निधि होती है। सामान्य जीवन चक्र में शामिल राशि का अधिकतम 50% इक्विटी और परंपरागत निधि का 25% निवेश किया जा सकता है, जबकि बाकी 25% सुरक्षित निधि रहती है।
नई व्यवस्था में कर्मचारी पूरी राशि निवेश कर सकेंगे। यदि कोई कर्मचारी विकल्प नहीं चुनता है, तो पहले से चल रही पद्धति ही मानी जाएगी। इससे कर्मचारियों को अपने निवेश पर अधिक नियंत्रण मिलेगा और वे अपने रिटायरमेंट फंड को बेहतर तरीके से बढ़ा सकेंगे।
कर्मचारियों को मिलेगा सीधा लाभ
मध्यप्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे का कहना है कि सरकार ने फंड मैनेजर चुनने का विकल्प देकर कर्मचारियों को मजबूती दी है। उन्होंने इस पर जल्द अमल होने की उम्मीद जताई है। यह निर्णय कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा।
इस नए आदेश से मध्यप्रदेश के पांच लाख कर्मचारी अब अपनी पेंशन राशि को बेहतर तरीके से निवेश कर सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बना सकेंगे। यह कदम राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी जा रही एक महत्वपूर्ण सुविधा है, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकेंगे।
इस प्रकार, NPS पेंशन फंड में किए गए इस बदलाव से कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा दोनों ही मिल सकेगी।
What decision about EPFO increased pension for Private sector employees ? Against Supreme Court order.Too much delay ,no information from Central Provident Fund Commissioner.
Ms Nirmala Sitaraman Ji please order your labour Ministery to do fast.