Budget 2024: सरकारी पेंशनर्स को बजट में बड़ा तोहफा, अब 25,000 रूपये तक की मिलेगी छूट! जाने पूरी खबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।

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Written by Rohit Kumar

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बजट में सरकारी पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, अब 25,000 रूपये तक की मिलेगी छूट!

Budget 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का बजट (Budget 2024) पेश करते हुए टैक्सदाताओं और सरकारी पेंशनर्स के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा में बढ़ोतरी और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा में बढ़ोतरी।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी

वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम का विकल्प चुनने वाले टैक्सपेयर्स के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 75,000 रुपये सालाना कर दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिलेगी।

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सरकारी पेंशनर्स के लिए बड़ा तोहफा

सरकारी पेंशनर्स के लिए बजट 2024 में वित्त मंत्री ने फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा को 15,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 25,000 रुपये सालाना कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि अब फैमिली पेंशन का लाभ लेने वाले पेंशनर्स सालाना 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकेंगे। यह बदलाव 2024-25 वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा और यह सरकारी पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत है।

क्या है फैमिली पेंशन?

फैमिली पेंशन वह पेंशन होती है, जो सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद उनके परिवार को दी जाती है। सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी अंतिम बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है, जिसे हर 6 महीने पर महंगाई भत्ते के साथ संशोधित किया जाता है। वेतन आयोग आने पर भी पेंशन में संशोधन किया जाता है।

फैमिली पेंशन के हकदार कौन हैं?

CCS पेंशन नियम 1972 के अनुसार, 2004 के पहले भर्ती हुए कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके परिवार को फैमिली पेंशन दी जाती है। इसमें मृतक कर्मचारी की विधवा, पति, माता-पिता, और बच्चे इस पेंशन के हकदार होते हैं। नए नियमों के तहत (CCS पेंशन नियम 2021) यह पेंशन मृतक कर्मचारी की बेसिक वेतन का 30% होती है और इसमें महंगाई भत्ते का भी भुगतान किया जाता है।

फैमिली पेंशन की राशि

सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाने पर परिवार को पहले 10 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन (अंतिम बेसिक वेतन का 50%) दी जाती है। इसके बाद यह पेंशन 30% के हिसाब से दी जाती है। पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, यदि मृत्यु रिटायरमेंट के 7 साल के अंदर होती है, तो परिवार को वही पेंशन मिलेगी जो पेंशनभोगी को मिल रही थी। अगर 7 साल के बाद मृत्यु होती है, तो 30% के हिसाब से पेंशन दी जाएगी।

निष्कर्ष

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2024 सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स के लिए कई राहतें लेकर आया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट की सीमा में वृद्धि से लाखों लोगों को वित्तीय लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल उनके जीवन को आसान बनाएगा बल्कि उनके आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा।

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