EPFO Member Pension Benefits: जानें कितनी पेंशन मिलेगी आपको

EPFO पेंशन योजना के तहत सदस्य 58 वर्ष की आयु और 10 वर्षों की अंशदायी सदस्यता पूरी करने पर पेंशन के हकदार बन जाते हैं। यदि सदस्य 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होता है, तो वह घटी दरों पर पेंशन ले सकता है। पेंशन की गणना पेंशन योग्य सेवा और औसत वेतन के आधार पर होती है। अधिक जानकारी के लिए www.epfindia.gov.in पर जाएं।

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Written by Rohit Kumar

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EPFO Member Pension Benefits: जानें  कितनी पेंशन मिलेगी आपको

नमस्कार! आज हम आपके लिए लाए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) ने अपनी कर्मचारी पेंशन योजना को 16 नवंबर 1995 से लागू किया। यह योजना 1971 की परिवार पेंशन योजना का स्थान लेती है, जिसमें सिर्फ सदस्य की मृत्यु के बाद ही परिवार को पेंशन मिलती थी। लेकिन नई योजना के तहत, अब सदस्य खुद भी पेंशन पाने के हकदार होते हैं। चलिए, विस्तार से जानते हैं इस योजना के बारे में।

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पेंशन योजना के प्रावधान

ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत सदस्य को पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं:

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  1. 10 वर्षों की अंशदायी सदस्यता: एक सदस्य को पेंशन का हकदार बनने के लिए न्यूनतम 10 वर्षों तक अंशदान करना होता है।
  2. 58 वर्ष की आयु: सदस्य 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर पेंशन ले सकता है, चाहे वह सेवा में हो या न हो।

50 वर्ष की आयु में पेंशन

यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ता है, तो वह भी पेंशन का हकदार होता है। लेकिन इस स्थिति में पेंशन की दरें कम होती हैं:

  • 50 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने पर पेंशन में 4% प्रतिवर्ष की दर से कमी की जाएगी।

पेंशन की गणना कैसे होती है?

पेंशन की गणना दो मुख्य आधारों पर होती है:

  1. पेंशन योग्य सेवा: जितने वर्षों तक सदस्य ने पेंशन फंड में अंशदान किया है।
  2. सेवा निवृत्ति से पूर्व के 60 माह का औसत वेतन

कितनी पेंशन मिलेगी आपको जानें

यदि आप जानना चाहते हैं कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो आप हमारी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन सर्विसेस बॉक्स में उपलब्ध EDLI & Pension Calculator का उपयोग कर सकते हैं। यहां आप अपना विवरण दर्ज करके अपनी पेंशन की सही राशि का अनुमान लगा सकते हैं।

विशेष बोनस

यदि किसी सदस्य की पेंशन योग्य सेवा 20 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे दो वर्षों का बोनस भी दिया जाता है।

घटी दरों पर पेंशन

सामान्यतः 58 वर्ष की आयु पर सदस्यों को पेंशन दी जाती है। किंतु यदि कोई सदस्य 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद और 58 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले रिटायर हो जाता है, तो उसे घटी दरों पर पेंशन दी जाएगी।

पेंशन को स्थगित करना

सदस्य यदि 58 वर्ष के बाद 60 वर्ष की आयु तक पेंशन को स्थगित करता है, तो उसे 59 वर्ष की आयु पर 4% और 60 वर्ष की आयु पर 8% की वृद्धि के साथ पेंशन मिलेगी।

पेंशन फंड में अंशदान जारी रखना

यदि 10 वर्षों की पेंशन योग्य सेवा पूरी हो चुकी हो और सदस्य 58 वर्ष के बाद भी नौकरी में है, तो वह 60 वर्ष की आयु तक पेंशन फंड में अंशदान जारी रख सकता है। इससे उसकी पेंशन की गणना में 58 वर्ष के बाद की सेवा और वेतन भी शामिल होंगे, जिससे अधिक पेंशन मिलेगी।

तो यह थी जानकारी EPFO पेंशन योजना के बारे में। आशा है, आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इस तरह की और जानकारी के लिए जुड़ें रहें

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