प्रपत्र 15 जी: EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) में पंजीकृत कंपनियों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के भविष्य को सँवारने के लिए उन्हें PF (Provident Fund) प्रदान किया जाता है। इस PF को कर्मचारी EPFO द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों पर निकाल सकते हैं। जिसके लिए वे ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में बहुत समय लगता है, जबकि ऑनलाइन माध्यम के द्वारा 3 से 7 दिनों में कर्मचारी को पीएफ प्राप्त हो जाता है।
इस आर्टिकल में आप जानेंगे कि PF के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरें। जिस से आप इस फॉर्म को भरने का उद्देश्य एवं इसके लाभ की जानकारी को समझ सकते हैं। PF निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण फॉर्म होता है। इस फॉर्म का प्रयोग कौन कर्मचारी कर सकते हैं, यह सभी जानकारी आपको इस आर्टिकल के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
इस लेख में क्या है
प्रपत्र 15 जी (Form 15G) क्या है?
प्रपत्र 15 जी का प्रयोग EPF प्राप्त करने वाले कर्मचारी उसे निकालने के लिए करते हैं। इस फॉर्म का प्रयोग सिर्फ 60 वर्ष से नीचे के कर्मचारी ही कर सकते हैं। इस फॉर्म को जमा करने के बाद कर्मचारी का TDS (Tax Deduction at Source) नहीं कटता है। इस फॉर्म के द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि कर्मचारी की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स की सीमा से कम है। इस फॉर्म को केवल वे ही कर्मचारी भरते हैं जो 5 साल नौकरी पूरी न होने से पहले 50,000 रुपये से अधिक राशि को अपने पीएफ अकाउंट से निकलते हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक इसके लिए फॉर्म 15 H का प्रयोग करते हैं।
पीएफ के लिए प्रपत्र 15 जी कैसे भरे?
फॉर्म 15G आपको ऑनलाइन माध्यम से डाउनलोड करना है एवं उसे भरना है, और स्कैन कर के रखना है उसके बाद पीएफ निकालने के लिए फॉर्म 15G भरने की प्रक्रिया का पालन निम्न स्टेप के अनुसार करें:
- सबसे पहले आप EPFO के UAN पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट में जाएँ।
- UAN पोर्टल में Member e-SEWA में UAN नंबर एवं Password दर्ज करें। दिया गया Captcha कोड दर्ज करें एवं Sign IN पर क्लिक करें।
- पोर्टल पर साइन इन होने के बाद आप Online Services में जाएँ एवं Claim (Form- 31, 19, 10C & 10D) पर क्लिक करें।
- अब आपके EPF अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी (नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर आदि) आपको दिखती है। आप अपने EPF अकाउंट से लिंक Bank Account Number दर्ज करें एवं Verify पर क्लिक करें।
- इसके बाद Declaration of Undertaking का पॉपअप आपके सामने खुलता है, जिसमें Yes पर क्लिक करें। एवं Proceed for Online Claim पर क्लिक करें।
- अब आपको EPF Claim Option में Form 19 (Only PF Withdrawal), Form 10C (Only Pension Withdrawal), Form 31 (Only Advance PF Withdrawal) के विकल्प प्रदान किए जाते हैं। जिसमें से Form 19 पर क्लिक करें।
- इसके बाद अब आपको पहला ऑप्शन Upload Form 15G पर जाना है, Choose File में क्लिक करें अब आप Form 15G को अपलोड करें। इसका फाइल साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। जो PDF के रूप में होनी चाहिए।
- अब अपना पता दर्ज करें, एवं बैंक पासबुक या चेक की स्कैन कॉपी को अपलोड करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद एवं उनकी जांच करने के बाद दी गई घोषणा के चेक-बॉक्स पर टिक करें। एवं Get OTP पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपके आधार पंजीकृत मोबाइल नंबर पर आए OTP को दर्ज करें एवं Submit पर क्लिक करें।
फॉर्म 15G को यहाँ क्लिक कर डाउनलोड करें।
इस प्रकार उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा आप PF को निकालने के लिए किए गए आवेदन में फॉर्म 15G को अपलोड कर सकते हैं। फॉर्म 15 G
प्रपत्र 15 जी भरें
यह फॉर्म 15G दो भागों में (Part 1 और Part 2) भरा जाता है। इसमें से कर्मचारी द्वारा Part 1 भरा जाता है, जबकि Part 2 वाला भाग Employer या कंपनी द्वारा भरा जाता है। कर्मचारी द्वारा भरे जाने वाले फॉर्म 15G Part 1 में निम्न जानकारियों को दर्ज करना होता है:
- कर्मचारी का नाम
- PAN नंबर
- Status में यदि कर्मचारी स्वयं फॉर्म भर रहे हैं, तो Individual लिखें। एवं यदि फॉर्म Nominee या उत्तराधिकारी (कर्मचारी की मृत्यु या पूर्ण विकलांगता की स्थिति में) की ओर से भरा जाए, तो Person लिखना होता है।
- वित्तीय वर्ष जिसमें फॉर्म 15G जमा किया जा रहा है।
- नागरिकता- सिर्फ भारतीय नागरिक ही इस फॉर्म का आवेदन कर सकते हैं।
- अपना पूरा पता दर्ज करें (Flat/Door/block Number, क्षेत्र, शहर, जिला, राज्य और PIN कोड आदि)
- टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
- वह राशि दर्ज करें जिसके लिए आप फॉर्म 15G भर रहे हैं। इसमें केवल EPF राशि होनी चाहिए।
- Signature
- Declaration- मुख्य रूप से निम्न दो घोषणाएं की जाती है:
- आपके द्वारा दर्ज की गई सभी जानकारी सत्य हैं।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में आपकी वार्षिक आए टैक्स के योग्य नहीं हैं।
- फॉर्म भरने के स्थान का नाम एवं तारीख दर्ज करें।
- अब फॉर्म को पूरी तरह से भरने के बाद EPFO office या कंपनी के HR office में जमा कर दें।
- फॉर्म की जांच करें एवं अंतिम सत्यापन के लिए अपने हस्ताक्षर करें।
इस प्रकार उपरोक्त आर्टिकल के माध्यम से आप फॉर्म 15G की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप टैक्स से बचने के लिए गलत जानकारी प्रदान करते हैं तो ऐसे में आपको EPFO निर्धारित सजा प्राप्त हो सकती है।
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