
सेना से रिटायरमेंट के बाद अगर आपने आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड (AGIF) की Extended Insurance (EI) योजना का लाभ लिया है, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि किसी आकस्मिक स्थिति में उसका क्लेम कैसे किया जाए। AGIF Claim Process न सिर्फ एक तयशुदा प्रक्रिया है, बल्कि यह एक सुरक्षित माध्यम है जिसके ज़रिए रिटायर्ड फौजी या उनके परिवार को आर्थिक मदद मिलती है।
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AGIF EI योजना क्या है और कौन ले सकता है लाभ
AGIF की EI योजना सेना से रिटायर होने के बाद शुरू होती है, जब रिटायरमेंट के समय एकमुश्त प्रीमियम के तौर पर राशि काटी जाती है। इसके बाद रिटायर्ड व्यक्ति को एक निर्धारित आयु तक बीमा सुरक्षा मिलती है—JCOs/OR के लिए यह उम्र 75 वर्ष तक होती है और अधिकारियों के लिए 80 वर्ष तक। इस योजना का लाभ केवल रिटायर्ड कर्मियों के जीवनकाल में मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी या परिजनों को मिलता है। यह योजना रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित है और इसे AGIF डायरेक्टरेट द्वारा संचालित किया जाता है।
कैसे करें आवेदन और किन दस्तावेज़ों की होती है जरूरत
यदि किसी रिटायर्ड फौजी का निधन हो जाता है, तो AGIF क्लेम प्रोसेस को शीघ्र शुरू करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले मृत्यु की सूचना AGIF को दी जानी चाहिए। इसके बाद नॉमिनी को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ क्लेम फाइल करना होता है।
इनमें शामिल हैं – आधिकारिक मृत्यु प्रमाणपत्र, बैंक डिटेल्स (Cancelled cheque या पासबुक की प्रति), AGIF द्वारा जारी EI प्रमाणपत्र, पहचान के लिए आधार कार्ड और यदि नॉमिनी अनुपलब्ध है, तो एफिडेविट और इंडेम्निटी बॉन्ड। यह दस्तावेज़ जमा करने के बाद डायरेक्टरेट ऑफ AGIF द्वारा आवेदन की जांच की जाती है और सत्यापन के पश्चात राशि नॉमिनी के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
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नॉमिनी का महत्व और योजना का निलंबन
AGIF EI योजना का लाभ उसी स्थिति में प्रभावी होता है जब रिटायरमेंट के समय नॉमिनी का नाम सही ढंग से दर्ज किया गया हो। नॉमिनी के बिना क्लेम प्रक्रिया जटिल हो जाती है, जिसमें कानूनी कागज़ातों की जरूरत पड़ती है। साथ ही यदि कोई रिटायर्ड अफसर या जवान दोबारा सेवा में शामिल होता है, तो इस योजना को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है और यह फिर से लागू तभी होती है जब सेवा पूरी कर वह फिर से रिटायर होता है। इसलिए, सेवा इतिहास और EI स्टेटस को समय-समय पर अपडेट करना आवश्यक है।
संपर्क जानकारी और सपोर्ट
AGIF क्लेम से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए ईमेल या फोन से संपर्क किया जा सकता है। अधिकारियों के लिए हेल्पलाइन नंबर 8882484303 और JCO/OR के लिए 7290007353 निर्धारित है। इसके अलावा, ईमेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है – [email protected] पर।
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