
CGHS कार्ड (Central Government Health Scheme Card) को लेकर केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा और सख्त निर्णय लिया है। CPWD (Central Public Works Department) द्वारा जारी किए गए ताज़ा निर्देशों के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों के वेतन से CGHS का योगदान नियमित रूप से कट रहा है, उनके लिए यह कार्ड बनवाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत कर्मचारियों को समय पर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
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CPWD ने स्पष्ट किए नियम, अब विभाग की जिम्मेदारी
CPWD द्वारा 7 अप्रैल 2025 को जारी आधिकारिक ज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि CGHS योगदान कटने वाले कर्मचारियों को बिना किसी देरी के CGHS कार्ड जारी किया जाना चाहिए। यदि कोई कर्मचारी इस दिशा में पहल नहीं करता, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित कर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम कर्मचारियों के स्वास्थ्य लाभों को सुनिश्चित करने और प्रशासनिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लिया गया है।
स्वास्थ्य मंत्रालय का पुराना निर्देश अब सख्ती से लागू
केंद्र सरकार ने इस नीति को मजबूत आधार देने के लिए 15 जून 2004 को जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के उस आदेश का भी हवाला दिया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि CGHS कटौती वाले सभी कर्मचारियों को विभाग की ओर से स्वतः कार्ड जारी किया जाना चाहिए, चाहे उन्होंने आवेदन किया हो या नहीं। अब इस आदेश को सख्ती से लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के लिहाज़ से अहम है।
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ऑनलाइन आवेदन और कार्ड की प्रक्रिया
CGHS कार्ड बनवाने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल और डिजिटल हो चुकी है। कर्मचारी को www.cghs.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिससे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। इसके बाद भरे गए फॉर्म का प्रिंटआउट लेकर उस पर दस्तावेज़ संलग्न कर अपने विभाग में जमा करना होता है। विभाग इसे संबंधित CGHS वेलफेयर सेंटर को भेजकर कार्ड जारी करवाता है। इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करना अब अनिवार्य हो गया है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी मिलेगा CGHS कार्ड
तकनीकी बदलावों के साथ अब कर्मचारी अपने CGHS कार्ड की डिजिटल कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। यह सुविधा myCGHS ऐप, DigiLocker और CGHS की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है। डिजिटल कार्ड का उपयोग प्लास्टिक कार्ड की तरह ही किया जा सकता है और इसे सभी अधिकृत CGHS वेलनेस सेंटर्स पर मान्यता प्राप्त है। इससे कर्मचारियों को कार्ड गुम होने या विलंब की स्थिति में भी स्वास्थ्य सेवाएं बाधित नहीं होंगी।
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