
Public Provident Fund यानी PPF एक ऐसा निवेश विकल्प है जो भारतीयों के बीच अपनी सुरक्षा, टैक्स बचत और बेहतर ब्याज दरों के लिए बेहद लोकप्रिय है। PPF को सरकार की गारंटी प्राप्त होती है और इसे E-E-E कैटेगरी में रखा गया है, यानी निवेश की गई राशि, उस पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट—तीनों पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। आईपीओ-IPO की तरह PPF भी लंबे समय के लिए एक स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बन सकता है। खास बात ये है कि अगर सही रणनीति अपनाई जाए तो इस स्कीम से डबल ब्याज कमाया जा सकता है।
PPF में डबल निवेश करने का तरीका
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत PPF में सेक्शन 80C के अंतर्गत सालाना 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट मिलती है। हालांकि, यदि कोई विवाहित निवेशक है तो वह अपने और अपने जीवनसाथी के नाम पर अलग-अलग PPF खाते खोलकर इस निवेश को दोगुना कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों अकाउंट में मिलाकर सालाना कुल 3 लाख रुपए तक का निवेश संभव है। हर खाते में निवेश की सीमा 1.5 लाख रुपए बनी रहती है और दोनों पर अलग-अलग ब्याज भी मिलता है।
डबल ब्याज और टैक्स फ्री इनकम कैसे मिलती है?
अगर आप अपने पार्टनर के नाम पर PPF अकाउंट खुलवाते हैं और उसमें 1.5 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं, तो उस अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है। ध्यान रहे कि टैक्स छूट केवल एक व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर ही मिलती है, लेकिन दूसरे अकाउंट से मिलने वाला ब्याज और रिटर्न पूरी तरह टैक्स फ्री रहता है। इस रणनीति से आप न सिर्फ अपना निवेश दोगुना कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवार की वित्तीय सुरक्षा को भी मजबूत बना सकते हैं।
क्लबिंग के नियमों का कोई असर नहीं
Income Tax Act के सेक्शन 64 के अनुसार यदि पति या पत्नी को गिफ्ट दी गई राशि से कोई इनकम होती है, तो उसे गिफ्ट देने वाले की इनकम में जोड़ा जाता है। लेकिन चूंकि PPF एक E-E-E कैटेगरी का स्कीम है, इसलिए इसमें ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है। ऐसे में क्लबिंग के नियमों का इस पर कोई असर नहीं होता है और आप निश्चिंत होकर अपने पार्टनर के अकाउंट में निवेश कर सकते हैं।
शादीशुदा निवेशकों के लिए स्मार्ट रणनीति
ये रणनीति खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए फायदेमंद है। जब आपके जीवनसाथी का PPF अकाउंट मैच्योर होता है, तब उसमें आपकी तरफ से किए गए शुरुआती निवेश पर मिलने वाली इनकम, आपकी व्यक्तिगत इनकम में नहीं जोड़ी जाती। इससे दीर्घकालीन टैक्स प्लानिंग और सेविंग्स में बड़ा लाभ मिल सकता है। अप्रैल-जून 2025 तिमाही के लिए PPF की ब्याज दर 7.1% तय की गई है, जो मौजूदा बाजार दरों की तुलना में काफी प्रतिस्पर्धी है।