
आजकल प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित कई नगर निगमों द्वारा एक विशेष योजना लागू की जा रही है, जिसमें प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों को ब्याज पर 90% तक की छूट मिल रही है। यह योजना एक वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) योजना के तहत प्रस्तुत की जा रही है, जिसका उद्देश्य बकाया टैक्स को जल्दी से चुकता करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस विशेष योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं और यह योजना कैसे काम करती है।
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क्या है वन-टाइम सेटलमेंट योजना?
वन-टाइम सेटलमेंट योजना (One-Time Settlement Scheme) उन करदाताओं के लिए है जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स का बकाया है और वे उसे ब्याज सहित चुकता करने में सक्षम नहीं हैं। इस योजना के तहत, नगर निगम ने तय किया है कि यदि बकाया टैक्स का भुगतान पूरी तरह से किया जाता है, तो उस पर ब्याज में 90% तक की छूट दी जाएगी। यह स्कीम खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो लंबे समय से टैक्स के बकायेदार हैं और अब इस छूट का फायदा उठाकर अपने बकाये को निपटाना चाहते हैं।
किसे मिलेगा इसका लाभ?
इस योजना का लाभ सभी ऐसे करदाताओं को मिलेगा जिनके प्रॉपर्टी टैक्स पर बकाया है और वे इसे निर्धारित समय के भीतर चुकता करते हैं। खासकर, यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स के भारी बकायें हैं। नगर निगम द्वारा निर्धारित तिथि तक पूरी राशि का भुगतान करके, करदाता ब्याज में 90% की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
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किस नगर निगम में लागू है यह योजना?
इस योजना का लाभ विभिन्न नगर निगमों में लिया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद नगर निगम (GHMC) और कुरुक्षेत्र नगर निगम ने इस योजना को लागू किया है। इसके अलावा, कई अन्य नगर निगमों ने भी इस प्रकार की योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज की छूट दी जा रही है। करदाता अपनी संबंधित नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर इस योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वन-टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ कैसे उठाएं?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए, सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप इस योजना के तहत आते हैं। इसके लिए आप अपनी नगर निगम की वेबसाइट पर जाकर बकाया टैक्स की स्थिति चेक कर सकते हैं। फिर, आपको अपनी पूरी राशि का भुगतान करना होगा। एक बार भुगतान करने के बाद, आपको ब्याज में 90% की छूट मिल जाएगी। इसके बाद, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा जो यह दर्शाता है कि आपने अपना बकाया टैक्स चुकता कर दिया है और उस पर ब्याज में छूट दी गई है।
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