EPFO Pension Scheme: जैसा की आप सभी जानते है की आजकल बहुत से लोग प्राइवेट सेक्टर में कार्य करते है और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी में से 12% कटौती की जाती है। जो सीधा ईपीएफ अकाउंट में जाती है। कर्मचारी के साथ-साथ कंपनी भी इस अकाउंट में बराबर का पैसा डालती है। आप सभी को यह भी बता दे की एम्प्लॉय के द्वारा जमा किया गए पैसे का 8.33% हिस्सा ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है, जबकि बचा हुआ 3.67% हिस्सा ईपीएफ में जाता है।
आप सभी को यह बता दे की आमतौर पर ईपीएफओ अपने सब्क्राइबर को 58 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर पेंशन प्रदान करना प्रारंभ कर देती है। वही अगर कोई सब्सक्राइबर ईपीएफओ से 58 वर्ष के बजाए 60 वर्ष की आयु में पेंशन लेना प्रारंभ करता है। तो ऐसे में उस सब्सक्राइबर को अधिक पेंशन प्राप्त होती है। लेकिन उन्हें 10 साल की सर्विस पूरी होने पर 50 साल उम्र में भी पेंशन मिल सकती है।
लेकिन ऐसा तब ही संभव है जब वह EPFO की कुछ शर्तों को पूर्ण करते होंगे। आप सभी को यह बता दे की इसके साथ-साथ EPFO पत्नी-बच्चों से लेकर माता-पिता तक… EPFO देता है 7 तरह का पेंशन प्रदान करता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते है। तो इसके लिए आपको लेख में दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना होगा।
EPFO Pension Scheme: 7 तरह की पेंशन
मान लीजिए की अगर किसी सदस्य की सेवा 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुई है और वह विकलांग हो जाता है। ऐसी स्थिति में भी उसको पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति की मृत्यु 50 वर्ष से पहले हो जाती है। तो उस व्यक्ति की पत्नी एवं बच्चों को भी पेंशन प्रदान की जाएगी। इन दोनों ही स्थिति में एम्प्लॉय की पेंशन प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार के कई स्थितियों के लिए EPFO के द्वारा बहुत से नियम बनाए गए है। इसके साथ-साथ आप सभी को यह भी बता दे की व्यक्ति के दो बच्चों को भी पेंशन प्रदान की जायेगी।
1- रिटायरमेंट पेंशन
आप सभी को यह बता दे की यह आम पेंशन होती हुआ। जो की एम्प्लॉय को 10 वर्ष की सर्विस पूरी होने पर मिलती है या फिर 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर। इन दोनों ही स्थिति में एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पेंशन प्रदान की जाती है।
2- अर्ली पेंशन
आप सभी को यह बता दे की अर्ली पेंशन उनको दी जाती जिनके 50 वर्ष पूर्ण हो चुके है और उनके 10 वर्ष की सर्विस पूर्ण हो चुकी है। इसके बाद वह किसी नॉन पीएफ कंपनी से भी जुड़ सकते है। ऐसे में उन्हें 50 वर्ष की आयु में पेंशन प्रदान की जाती है। इसके साथ-साथ आप यह भी जान लीजिए की ऐसे में वह 58 वर्ष पूर्ण होने का इंतजार भी कर सकते है। अगर वह व्यक्ति 50 वर्ष की आयु में पेंशन प्राप्त करता है यानी के अगर वह अर्ली पेंशन प्राप्त करता है। तो एसी स्थिति में उस व्यक्ति को चार फीसदी कम पेंशन प्राप्त होगी।
3- विकलांग पेंशन
आप सभी को यह बता दे की विकलांग पेंशन उन व्यक्तियों को दी जाती है। जो की सर्विस के दौरान विकलांग हो जाते है। इस पेंशन की एक खासियत भी है वो यह है की इस पेंशन की कोई आयु सीमा या अवधी नहीं होती है। इस पेंशन का मुख्य लाभ यह भी है की वह व्यक्ति भी पेंशन का लाभदायक होगा। जिसने EPF में केवल एक महीने के लिए योगदान दिया हो।
4- विधवा या बाल पेंशन
अगर किसी सदस्य की मौत हो जाती है, तो उसकी पत्नी और 25 साल से कम उम्र के बच्चों को पेंशन मिलेगी। इस स्कीम में तीसरे बच्चे को भी पेंशन मिल सकती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब पहले बच्चे की उम्र 25 वर्ष हो जाएगी तब पहले बच्चे की पेंशन बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से चौथे बच्चे को भी पेंशन मिल सकती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब दूसरे बच्चे की आयु 25 वर्ष हो जाएगी और फिर उसकी पेंशन बंद हो जाएगी। इस मामले में उम्र या न्यूनतम सेवा की कोई बाध्यता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ईपीएफ में 1 महीने भी योगदान दिया है तो उसके बच्चे को भी पेंशन मिलेगी।
5- अनाथ पेंशन
आप सभी को यह बता दे की अगर किसी सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है और जिसके बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनके दोनो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक पेंशन प्रदान की जाएगी। जैसे ही बच्चों की उम्र 25 वर्ष हो जाती है तो तब उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी।
6- नॉमिनी पेंशन
जब सब्सक्राइबर की मौत हो जाती है तो उसके बाद नॉमिनी पेंशन का हकदार बनता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सब्सक्राइबर ने ईपीएफओ पोर्टल पर ई-नॉमिनेशन फॉर्म भरा हो।
7- आश्रित माता-पिता पेंशन
अगर किसी सिंगल सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसके आश्रित पिता पेंशन के हकदार होंगे। इसके बाद अगर उनकी भी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उसकी माता को पेंशन प्रदान की जायेगी। माता को जीवनभर पेंशन प्राप्त करने के लिए फॉर्म 10 डी भरना होगा
Pension funds mein jma paisa waapas kab milta hai.